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विधायक सीताशरण शर्मा ने एसडीएम पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- झूठे मामले में मुझे फंसाना चाहता था - एसडीएम

होशंगाबाद के इटारसी के द्वारकाधीश मंदिर में विधायक डॉ सीताशरण शर्मा पहुंचे और एसडीएम पर तीखा हमला करते हुए उन्हें हलकट तक कह डाला.

MLA arrives in Itarsi, Hoshangabad
बीजेपी विधायक पहुंचे भगवान की शरण में
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Published : Mar 4, 2020, 9:28 PM IST

होशंगाबाद। इटारसी के द्वारकाधीश मंदिर में आज होशंगाबाद के विधायक डॉ सीताशरण शर्मा पहुंचे. यहां पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान के दर्शन किए साथ ही एसडीएम पर तीखा हमला करते हुए उन्हें हलकट तक कह डाला. विधायक डॉ सीताशरण शर्मा ने एसडीएम हरेंद्र नारायण पर आरोप लगाया कि वे उन्हें झूठे मामले में फंसाना चाहते थे. उन्होंने कहा कि 40 साल के राजनीतिक जीवन में कभी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है.

बीजेपी विधायक पहुंचे भगवान की शरण में

हाईकोर्ट जबलपुर की एकल बेंच ने द्वारिकाधीश मंदिर और श्री राम जानकी मंदिर समिति के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के आदेश को स्थगित किया है. श्री द्वारिकाधीश राम जानकी मंदिर समिति को लेकर दिए एसडीएम के आदेश के विरोध में विधायक डॉ.सीताशरण शर्मा मंदिर समिति के अध्यक्ष की हैसियत से हाईकोर्ट पहुंचे थे.

द्वारिकाधीश मंदिर और श्री राम जानकी मंदिर समिति के संबंध में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी इटारसी ने 7 जनवरी 2020 को एक आदेश पारित किया था. जिसमें मंदिर समिति द्वारा अनियमितता करने सहित कई बिंदु लिखे थे. मंदिर समिति के अध्यक्ष डॉ. सीताशरण शर्मा ने उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका प्रस्तुत कर अनुरोध किया था कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा दिया आदेश उचित नहीं है.

अनुविभागीय अधिकारी ने यह आदेश प्रतिवेदन के रूप में जिला और सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद को भेजा था. जहां से मामले को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश को ट्रांसफर किया गया था. उच्च न्यायालय में एकल पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरेंद्र नारायण के द्वारा किए आदेश को स्थगित कर दिया. और आगामी पेशी पर व्यक्तिगत उपस्थित होने के निर्देश दिए.

होशंगाबाद। इटारसी के द्वारकाधीश मंदिर में आज होशंगाबाद के विधायक डॉ सीताशरण शर्मा पहुंचे. यहां पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान के दर्शन किए साथ ही एसडीएम पर तीखा हमला करते हुए उन्हें हलकट तक कह डाला. विधायक डॉ सीताशरण शर्मा ने एसडीएम हरेंद्र नारायण पर आरोप लगाया कि वे उन्हें झूठे मामले में फंसाना चाहते थे. उन्होंने कहा कि 40 साल के राजनीतिक जीवन में कभी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है.

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हाईकोर्ट जबलपुर की एकल बेंच ने द्वारिकाधीश मंदिर और श्री राम जानकी मंदिर समिति के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के आदेश को स्थगित किया है. श्री द्वारिकाधीश राम जानकी मंदिर समिति को लेकर दिए एसडीएम के आदेश के विरोध में विधायक डॉ.सीताशरण शर्मा मंदिर समिति के अध्यक्ष की हैसियत से हाईकोर्ट पहुंचे थे.

द्वारिकाधीश मंदिर और श्री राम जानकी मंदिर समिति के संबंध में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी इटारसी ने 7 जनवरी 2020 को एक आदेश पारित किया था. जिसमें मंदिर समिति द्वारा अनियमितता करने सहित कई बिंदु लिखे थे. मंदिर समिति के अध्यक्ष डॉ. सीताशरण शर्मा ने उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका प्रस्तुत कर अनुरोध किया था कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा दिया आदेश उचित नहीं है.

अनुविभागीय अधिकारी ने यह आदेश प्रतिवेदन के रूप में जिला और सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद को भेजा था. जहां से मामले को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश को ट्रांसफर किया गया था. उच्च न्यायालय में एकल पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरेंद्र नारायण के द्वारा किए आदेश को स्थगित कर दिया. और आगामी पेशी पर व्यक्तिगत उपस्थित होने के निर्देश दिए.

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