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दुष्कर्म के 2 आरोपियों को 10 साल की जेल, नाबालिग से शादी का झांसा देकर किया था रेप

नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है.

दुष्कर्म के आरोपियों को 10 साल का कारावास
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Published : May 16, 2019, 1:38 PM IST

होशंगाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के 2 आरोपियों को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ बलात्कार किया था.

दुष्कर्म के आरोपियों को 10 साल का कारावास

जानकारी के मुताबिक 10 जून 2018 को दोनों आरोपी ताल नगरी के पास बसे गांव से नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले गए थे. इसके बाद दोनों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के पिता ने पुलिस में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके एक साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

होशंगाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के 2 आरोपियों को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ बलात्कार किया था.

दुष्कर्म के आरोपियों को 10 साल का कारावास

जानकारी के मुताबिक 10 जून 2018 को दोनों आरोपी ताल नगरी के पास बसे गांव से नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले गए थे. इसके बाद दोनों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के पिता ने पुलिस में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके एक साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Intro:होशंगाबाद अपर सत्र न्यायाधीश सजा सुनाते हुए दो आरोपियों दुष्कर्म के आरोप में 10 वर्ष का सक्षम कारोबार की सजा सुनाई है आरोपियों ने बहला-फुसलाकर नाबालिक के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था


Body:जानकारी के अनुसार 10 जून 2018 को आरोपी ताल नगरी स्थित गांव से नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले गया और जबरदस्ती दुष्कर्म किया जिसकी शिकायत पीड़िता के पिता ने पुलिस थाने कराई थी जिसपर कार्रवाई करते हुए आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया जिसे 1 साल बाद तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 ,366 ओर 376 (2)(N) 10 वर्ष का सक्षम कारावास और ₹2000 के अर्थदंड से दण्डित किया है ।

बाइट दिनेश कुमार यादव( अभियोजन अधिकारी )


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