होशंगाबाद। कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए कलेक्टर धनंजय सिंह ने पूरे जिले में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया है. यह फैसला डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिया गया है. साथ ही जिले की सीमाओं को धारा 144 के तहत सील कर दिया गया है. कलेक्टर ने समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, थाना प्रभारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश हैं.
शहडोल जिले में 10 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू
जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक कार्य और मेडिकल इमरजेंसी के अलावा लोगों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. जिले के समस्त फल, सब्जी मंडी और साप्ताहिक हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे. सभी प्रकार के सामूहिक आयोजन जुलूस, रैलियां, धरना, प्रदर्शन, सामूहिक भोज, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
- गतिविधियां जो प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी
- अन्य राज्यों और जिलों से सामान का आवागमन.
- अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, अन्य स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं.
- मेडिकल, किराना दुकानें (केवल होम डिलीवरी के लिए), रेस्टोरेंट (केवल होम डिलीवरी), पेट्रोल पंप, बैंक, ए.टी.एम. दूध, सब्जी की आपूर्ति.
- औद्योगिक इकाईया, औद्योगिक मजदूर, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन.
- एंबुलेंस, फायर बिग्रेड, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं
- सरकारी राशन वितरण प्रणाली की दुकानें.
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारी का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन.
- कृषि संबंधी सेवाएं
- परीक्षा केंद्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी और परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मचारी/ अधिकारी
- बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक.
- समाचार पत्र वितरण और मान्यता प्राप्त पत्रकार
जिले में इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही आदेशों का पालन कराने के लिए पुलिस शहर के हर तरफ पहरा देगी.