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17 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, सख्ती से पालन कराने के निर्देश

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Published : May 6, 2021, 7:17 PM IST

जिले में कोरोना कर्फ्यू 17 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है. बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया. होशंगाबाद कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को कड़ाई से इसका पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं.

corona curfew has been extended till 17 may in hoshangabad
17 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, कलेक्टर ने सख्ती से पालन कराने के दिए निर्देश

होशंगाबाद। कोरोना के बिगड़ते हालातों को देखते हुए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की तारीख और बढ़ा दी गई है. होशंगाबाद में भी अब 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना की रोकथाम को लेकर यह फैसला लिया गया है.

धारा-144 के तहत प्रतिबंध लागू रहेंगे

कोरोना कर्फ्यू 17 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है. लेकिन इस बार सख्ती भी और बढ़ाई गई है. जिला प्रशासन की तरफ से पहले से जारी धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश यथावत लागू रहेंगे.

17 मई की सुबह तक जनता कर्फ्यू, आयुष्मान कार्ड धारकों का होगा निशुल्क इलाज

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धनंजय सिंह ने समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अपने-अपने प्रभार क्षेत्र में नियम का पालन कराने के निर्देश दिए हैं.

होशंगाबाद। कोरोना के बिगड़ते हालातों को देखते हुए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की तारीख और बढ़ा दी गई है. होशंगाबाद में भी अब 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना की रोकथाम को लेकर यह फैसला लिया गया है.

धारा-144 के तहत प्रतिबंध लागू रहेंगे

कोरोना कर्फ्यू 17 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है. लेकिन इस बार सख्ती भी और बढ़ाई गई है. जिला प्रशासन की तरफ से पहले से जारी धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश यथावत लागू रहेंगे.

17 मई की सुबह तक जनता कर्फ्यू, आयुष्मान कार्ड धारकों का होगा निशुल्क इलाज

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धनंजय सिंह ने समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अपने-अपने प्रभार क्षेत्र में नियम का पालन कराने के निर्देश दिए हैं.

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