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don't pull chain:बेवजह चेन खींचने वालों के खिलाफ एक्शन में रेलवे

भोपाल रेल मंडल बिना किसी वजह से चेन खींचने वालों के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत अभियान चला रहा है.होशंगाबाद में अभियान के तहत अब तक 402 मामले दर्ज किए जा चुक हैं और अब तक दो लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया जा चुका है. बता दें कि बेवजह चेन खींचने वालों के लिए एक साल जेल की सजा या एक हजार जुर्माने का प्रावधान है.

railway strict on chain puller
बेवजह चेन खींचने वालों के खिलाफ एक्शन में रेलवे
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Published : May 30, 2021, 9:51 PM IST

होशंगाबाद। भोपाल रेल मण्डल ने बिना किसी कारण ट्रेन की चेन खींचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है. रेलवे ने अब तक 402 मामले दर्ज किए हैं और 2 लाख का जुर्माना लगाया है.

बिना किसी कारण चेन खींचने वाले यात्रियों के खिलाफ रेलवे की कार्रवाई

भोपाल रेल मण्डल के मुताबिक यात्री बिना किसी कारण के चेन पुलिंग कर गाड़ी को रोक देते हैं. इससे गाड़ी की टाइमिंग प्रभावित होने के साथ - साथ सह यात्रियों को भी असुविधा होती हैं. 1 जनवरी से लेकर अब तक भोपाल मंडल में ऐसे अवैध रूप से चेन खींचने के 402 मामले दर्ज हुए हैं. जिनमें 83 गाड़ियों में कुल 24 घंटे 25 मिनट की टाइमिंग प्रभावित हुई है. कुल 251 मामलों में रेलवे ने इस गैर जिम्मेदार रवैय के लिए 2 लाख 71 हजार 895 का जुर्माना लगाया है.

पुणे से दानापुर के मध्य चलेगी स्पेशल ट्रेन

बिना किसी कारण चेन खींचने वालों के खिलाफ अभियान चला रहा रेलवे

बिना किसी उचित कारण के चेन पुलिंग कर गाड़ी की टाइमिंग प्रभावित करने के साथ ही यात्रियों को असुविधा उत्पन्न करने वाले यात्रियों के खिलाफ भोपाल रेल मंडल ने टिकट चेकिंग स्टाफ और रेलवे सुरक्षा बल के जरिये संयुक्त रूप से अभियान चलाया है. बिना कारण चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई की जा रही है. जिसमें एक साल तक का कारावास या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड का प्रावधान है.

होशंगाबाद। भोपाल रेल मण्डल ने बिना किसी कारण ट्रेन की चेन खींचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है. रेलवे ने अब तक 402 मामले दर्ज किए हैं और 2 लाख का जुर्माना लगाया है.

बिना किसी कारण चेन खींचने वाले यात्रियों के खिलाफ रेलवे की कार्रवाई

भोपाल रेल मण्डल के मुताबिक यात्री बिना किसी कारण के चेन पुलिंग कर गाड़ी को रोक देते हैं. इससे गाड़ी की टाइमिंग प्रभावित होने के साथ - साथ सह यात्रियों को भी असुविधा होती हैं. 1 जनवरी से लेकर अब तक भोपाल मंडल में ऐसे अवैध रूप से चेन खींचने के 402 मामले दर्ज हुए हैं. जिनमें 83 गाड़ियों में कुल 24 घंटे 25 मिनट की टाइमिंग प्रभावित हुई है. कुल 251 मामलों में रेलवे ने इस गैर जिम्मेदार रवैय के लिए 2 लाख 71 हजार 895 का जुर्माना लगाया है.

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बिना किसी उचित कारण के चेन पुलिंग कर गाड़ी की टाइमिंग प्रभावित करने के साथ ही यात्रियों को असुविधा उत्पन्न करने वाले यात्रियों के खिलाफ भोपाल रेल मंडल ने टिकट चेकिंग स्टाफ और रेलवे सुरक्षा बल के जरिये संयुक्त रूप से अभियान चलाया है. बिना कारण चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई की जा रही है. जिसमें एक साल तक का कारावास या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड का प्रावधान है.

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