होशंगाबाद। इटारसी कोर्ट ने दो नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने वाले नाना को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. मामले का खुलासा तब हुआ जब 14 जून 2017 को ये बच्चियां अपनी छोटी बहन के साथ लापता हो गयी थीं. इन बच्चियों को भोपाल रेलवे स्टेशन से दस्तयाब किया गया था, जानकारी के मुताबिक आरोपी नाना जान से मारने की धमकी देकर नाबालिगों का शोषण करता था.
अतिरिक्त जिला अभियोजना अधिकारी एचएस यादव ने बताया कि पीड़िताएं 10 वर्ष और 13 वर्ष की थीं तब अपने माता-पिता और नाना-नानी के साथ रहती थीं. जब माता-पिता और नानी मजदूरी पर चले जाते थे तो बच्चियों का नाना उनका यौन शोषण करता था. एक पीड़िता ने बताया कि नाना ने उसके साथ सूखी सेवनिया और इटारसी स्थित घरों में भी गंदा काम किया, नाना धमकी देता था कि किसी को बताया तो वह उन्हें मार डालेगा.
एचएस यादव ने कोर्ट में साक्षियों के बयान कराए और अंतिम तर्क करते हुए शासन का पक्ष रखा. न्यायालय ने अभियोजना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोनों नाबालिग नातिनों के साथ किये गये अपराध के लिए पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में 10 साल का सश्रम कारावास समेत अर्थ दंड की सजा सुनाई है.