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नवगठित नगर परिषद सिराली के 15 वार्डो का हुआ आरक्षण, 2018 में अधिसूचना हुई थी जारी

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Published : Oct 23, 2020, 12:07 PM IST

कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिले की नवगठित नगर परिषद सिराली के 15 वार्डों का आरक्षण किया गया. ग्राम पंचायत सिराली, रामपुरा एवं बंदी मुहाडिया को को मिलाकर सिराली नगर परिषद का गठन किया गया है.

Reservation of wards in Sirali Municipal Council
सिराली नगर परिषद में वार्डों का हुआ आरक्षण

हरदा। कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिले की नवगठित नगर परिषद सिराली के 15 वार्डों का आरक्षण किया गया. ग्राम पंचायत सिराली, रामपुरा एवं बंदी मुहाडिया को मिलाकर सिराली नगर परिषद का गठन किया गया है. जिसकी कुल जनसंख्या 12,504 है. कलेक्ट्रेट समग्र में हुए वार्डों के आरक्षण में वार्ड नंबर 14 अटल बिहारी को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया. वहीं वार्ड नंबर 11 सुभाष चंद बोस वार्ड को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है. पिछड़ा वर्ग के लिए चार वार्ड़ों को आरक्षित किया गया है. वहीं 9 वार्ड अनारक्षित रहेंगे. कलेक्ट्रेट सभागार में अपर कलेक्टर जयप्रकाश सैयाम, खिरकिया के एसडीएम रीता डेहरिया, टिमरनी विधायक संजय शाह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.

सिराली नगर परिषद में वार्डों का हुआ आरक्षण

शासन के द्वारा 2 जुलाई और 4 अक्टूबर 2018 को इसकी अधिसूचना जारी की थी. हरदा जिले में अब सिराली को मिलाकर तीन नगर परिषद हो जाएंगी. टिमरनी, खिरकिया एवं सिराली नगर परिषद क्षेत्रों में वार्डों की संख्या 15-15 है.

सिराली नगर परिषद

  • श्री राम वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
  • राधाकृष्णन वार्ड अनारक्षित मुक्त
  • इंदिरा गांधी वार्ड अनारक्षित महिला
  • महात्मा गांधी वार्ड अनारक्षित मुक्त
  • डॉक्टर अब्दुल कलाम वार्ड अनारक्षित महिला
  • साईनाथ वार्ड अनारक्षित महिला
  • भोलेनाथ वार्ड अनारक्षित मुक्त
  • स्वामी विवेकानंद वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
  • मां सरस्वती वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
  • डॉक्टर अंबेडकर वार्ड अनारक्षित महिला
  • सुभाष चंद बोस वार्ड अनुसूचित जनजाति मुक्त
  • हनुमान वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
  • शिव शंकर वार्ड अनारक्षित मुक्त
  • अटल बिहारी वाजपेई वार्ड अनुसूचित जाति मुक्त
  • महाराणा प्रताप वार्ड अनारक्षित महिला

नवगठित सिराली नगर परिषद के अंतर्गत कुल जनसंख्या 12,504 है. जिसमें अनुसूचित जाति के 920 एवं अनुसूचित जनजाति के 965 एवं अन्य 10619 लोग शामिल हैं. अपर कलेक्टर ने बताया कि सिराली के सभी 15 वार्डों का आरक्षण किया गया. जिसमें 50 प्रतिशत के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के 4 वार्ड में से 2 वार्ड एवं अनारक्षित वर्ग के 9 में से 5 वार्ड महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं.

हरदा। कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिले की नवगठित नगर परिषद सिराली के 15 वार्डों का आरक्षण किया गया. ग्राम पंचायत सिराली, रामपुरा एवं बंदी मुहाडिया को मिलाकर सिराली नगर परिषद का गठन किया गया है. जिसकी कुल जनसंख्या 12,504 है. कलेक्ट्रेट समग्र में हुए वार्डों के आरक्षण में वार्ड नंबर 14 अटल बिहारी को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया. वहीं वार्ड नंबर 11 सुभाष चंद बोस वार्ड को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है. पिछड़ा वर्ग के लिए चार वार्ड़ों को आरक्षित किया गया है. वहीं 9 वार्ड अनारक्षित रहेंगे. कलेक्ट्रेट सभागार में अपर कलेक्टर जयप्रकाश सैयाम, खिरकिया के एसडीएम रीता डेहरिया, टिमरनी विधायक संजय शाह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.

सिराली नगर परिषद में वार्डों का हुआ आरक्षण

शासन के द्वारा 2 जुलाई और 4 अक्टूबर 2018 को इसकी अधिसूचना जारी की थी. हरदा जिले में अब सिराली को मिलाकर तीन नगर परिषद हो जाएंगी. टिमरनी, खिरकिया एवं सिराली नगर परिषद क्षेत्रों में वार्डों की संख्या 15-15 है.

सिराली नगर परिषद

  • श्री राम वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
  • राधाकृष्णन वार्ड अनारक्षित मुक्त
  • इंदिरा गांधी वार्ड अनारक्षित महिला
  • महात्मा गांधी वार्ड अनारक्षित मुक्त
  • डॉक्टर अब्दुल कलाम वार्ड अनारक्षित महिला
  • साईनाथ वार्ड अनारक्षित महिला
  • भोलेनाथ वार्ड अनारक्षित मुक्त
  • स्वामी विवेकानंद वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
  • मां सरस्वती वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
  • डॉक्टर अंबेडकर वार्ड अनारक्षित महिला
  • सुभाष चंद बोस वार्ड अनुसूचित जनजाति मुक्त
  • हनुमान वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
  • शिव शंकर वार्ड अनारक्षित मुक्त
  • अटल बिहारी वाजपेई वार्ड अनुसूचित जाति मुक्त
  • महाराणा प्रताप वार्ड अनारक्षित महिला

नवगठित सिराली नगर परिषद के अंतर्गत कुल जनसंख्या 12,504 है. जिसमें अनुसूचित जाति के 920 एवं अनुसूचित जनजाति के 965 एवं अन्य 10619 लोग शामिल हैं. अपर कलेक्टर ने बताया कि सिराली के सभी 15 वार्डों का आरक्षण किया गया. जिसमें 50 प्रतिशत के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के 4 वार्ड में से 2 वार्ड एवं अनारक्षित वर्ग के 9 में से 5 वार्ड महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं.

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