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हरदाः चार साल की बालिका से दुष्कर्म करने वाले दोषी को उम्रकैद

हरदा में 2019 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के आरोप में दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Aug 26, 2020, 1:51 AM IST

हरदा। टिमरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत 5 जून 2019 को 4 साल की एक नाबालिग के साथ गांव क रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया गया था. इस मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर टिमरनी थाने में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला कायम किया था. मंगलवार को विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

5 जून 2019 को 4 साल की बच्ची अपने 7 साल के भाई के साथ गांव की एक दुकान पर गई थी. इस दौरान आरोपी रोहित के द्वारा गांव के मुक्तिधाम के पास नदी किनारे बालिका के साथ जोर जबरदस्ती कर दुष्कर्म किया गया. वहीं घटना के बाद वो मौके से भाग निकला. जब पीड़िता के पिता मजदूरी कर घर लौटे तो उस दौरान बच्चों के घर ना मिलने पर उन्हें ढूंढने के लिए निकले. तभी लड़की के भाई ने बताया कि हम दोनों जब दुकान से घर लौट रहे थे. उस दौरान आरोपी रोहित ने उसकी बहन को कहीं ले गया है.

जब पीड़िता के परिजन नदी किनारे पहुंचे तो वह जोर-जोर से रोने लगी और उसने उसके साथ हुई सारी घटना परिजन को बताई. जिसके बाद टिमरनी थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया. इस पूरे मामले में विशेष कोर्ट ने आरोपी (उम्र 20) को धारा 304 ए के आरोप में 10 वर्ष की कठोर सजा, 2 हजार रुपये का जुर्माना और धारा 376 एबी में आजीवन कारावास और 2 हजार का अर्थ दंड की सजा सुनाई है.

हरदा। टिमरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत 5 जून 2019 को 4 साल की एक नाबालिग के साथ गांव क रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया गया था. इस मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर टिमरनी थाने में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला कायम किया था. मंगलवार को विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

5 जून 2019 को 4 साल की बच्ची अपने 7 साल के भाई के साथ गांव की एक दुकान पर गई थी. इस दौरान आरोपी रोहित के द्वारा गांव के मुक्तिधाम के पास नदी किनारे बालिका के साथ जोर जबरदस्ती कर दुष्कर्म किया गया. वहीं घटना के बाद वो मौके से भाग निकला. जब पीड़िता के पिता मजदूरी कर घर लौटे तो उस दौरान बच्चों के घर ना मिलने पर उन्हें ढूंढने के लिए निकले. तभी लड़की के भाई ने बताया कि हम दोनों जब दुकान से घर लौट रहे थे. उस दौरान आरोपी रोहित ने उसकी बहन को कहीं ले गया है.

जब पीड़िता के परिजन नदी किनारे पहुंचे तो वह जोर-जोर से रोने लगी और उसने उसके साथ हुई सारी घटना परिजन को बताई. जिसके बाद टिमरनी थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया. इस पूरे मामले में विशेष कोर्ट ने आरोपी (उम्र 20) को धारा 304 ए के आरोप में 10 वर्ष की कठोर सजा, 2 हजार रुपये का जुर्माना और धारा 376 एबी में आजीवन कारावास और 2 हजार का अर्थ दंड की सजा सुनाई है.

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