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हरदा : कलेक्‍टर ने बाल श्रम की शिकायत पर सख्त एक्शन की दी चेतावनी

कलेक्‍टर संजय गुप्‍ता की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित हुई. बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले में कहीं भी बच्‍चा कार्य करते पाया जाएगा तो नियोजक के विरूद्ध कठोर कार्रवाई होगी.

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Published : Mar 4, 2021, 9:37 PM IST

Chaired by Collector Sanjay Gupta
कलेक्‍टर संजय गुप्‍ता की अध्यक्षता

हरदा। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्टर संजय गुप्‍ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस दौरार कलेक्टर ने निर्देश दिए कि किसी भी दशा में जिले में बाल श्रम नहीं होना चाहिए. नियम अनुसार जोखिम युक्त व्‍यवसायों में काम करने वाले बच्चों को टास्क फोर्स द्वारा रेस्क्यू किया जाए और उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाए.

टास्क फोर्स गठित

बता दें कि बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम अंतर्गत जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स गठित होती है, जिसके तहत विभिन्न व्यवसाय में निरीक्षण कर बाल श्रम कर रहे बच्चों को मुक्त कराया जाता है. कलेक्टर ने निर्देश दिए कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का दायित्व है कि वे काम में रखने से पहले किसी व्यक्ति की आयु को जांच लें एवं इसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखें.

बैठक में अवगत कराया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्‍चों को कहीं भी कार्य करना प्रतिबंधित है. 14 वर्ष से कम उम्र का बच्‍चा कहीं भी कार्य करते मिला तो 50 हजार रुपए का जुर्माना और 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है. वहीं 18 वर्ष तक के किशोरों को खतरनाक एवं अन्‍य कार्यों में नियोजित करना दण्‍डनीय अपराध है.

हरदा। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्टर संजय गुप्‍ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस दौरार कलेक्टर ने निर्देश दिए कि किसी भी दशा में जिले में बाल श्रम नहीं होना चाहिए. नियम अनुसार जोखिम युक्त व्‍यवसायों में काम करने वाले बच्चों को टास्क फोर्स द्वारा रेस्क्यू किया जाए और उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाए.

टास्क फोर्स गठित

बता दें कि बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम अंतर्गत जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स गठित होती है, जिसके तहत विभिन्न व्यवसाय में निरीक्षण कर बाल श्रम कर रहे बच्चों को मुक्त कराया जाता है. कलेक्टर ने निर्देश दिए कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का दायित्व है कि वे काम में रखने से पहले किसी व्यक्ति की आयु को जांच लें एवं इसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखें.

बैठक में अवगत कराया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्‍चों को कहीं भी कार्य करना प्रतिबंधित है. 14 वर्ष से कम उम्र का बच्‍चा कहीं भी कार्य करते मिला तो 50 हजार रुपए का जुर्माना और 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है. वहीं 18 वर्ष तक के किशोरों को खतरनाक एवं अन्‍य कार्यों में नियोजित करना दण्‍डनीय अपराध है.

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