हरदा। जिला प्रशासन ने एक कॉलोनाइजर के बीते तीन सालों से सरकारी नाले पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की. बारिश के दिनों में कॉलोनी की बाउंड्री के लिए बनाई गई दीवार से सरकारी नाले का पानी आसपास में रहने वाले लोगों के घरों में जाने से उनका सामान खराब हो गया था जिसको लेकर प्रशासन की टीम ने हटाने की कार्रवाई की.
अमरलोक कॉलोनी के पास से बहने वाले सरकारी नाले पर कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने नक्शे के आधार पर किये गए सीमांकन के दौरान अतिक्रमण में आने वाली कॉलोनी की बाउंड्रीवाल को जेसीबी से तोड़ दिया. प्रशासन ने कॉलोनाइजर को मध्यप्रदेश भू सहिता 1956 की धारा 284(1) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था. वहीं तहसीलदार शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश पर सभी सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की जा रही है जिसके तहत बाउंड्रीवाल को तोड़ा गया.