ग्वालियर। सड़क निर्माण कार्यों में कैसे मनमानी की जाती है, यह किसी से छिपा नहीं है. विशेषकर पेड़ों को काटने और नए पौधे लगाने के मामले को लेकर. हाई कोर्ट द्वारा गठित की गई कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्वालियर से गुना तक लगभग 230 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर केवल कुछ हिस्सों में पेड़ लगे मिले हैं.
हाइवे के अधिकांश भाग में पौधे नहीं दिखे : रिपोर्ट में इस तथ्य को उजागर किया गया है कि अधिकांश राजमार्ग पर ना कोई पौधा कमेटी को मिला और ना ही कोई पेड़ दिखा. एडवोकेट ने इस मामले में 29 सितंबर 2021 को जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि यहां ग्रीन हाईवे पॉलिसी का उल्लंघन किया गया है.
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राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जवाब के लिए समय मांगा : इसके बाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट और चेतन कानूनगो की संयुक्त रूप से कमेटी बनाई थी. इस कमेटी ने ग्वालियर से गुना के बीच निरीक्षण किया गया. इसके फोटो एवं वीडियो हाई कोर्ट में पेश किए गए. इस मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना जवाब पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा है. अब इस मामले की सुनवाई अगले महीने होगी. (Violation of green highway policy) (High Court committee disclosed) (Agra Mumbai NH)