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हाई कोर्ट की अनोखी शर्त: वकील से कहा-एक हजार बार भगवान का नाम लिखकर कोर्ट में करे पेश

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने भिंड के लहार तहसील में प्रैक्टिस करने वाले एक अधिवक्ता की याचिका पर अनोखी शर्त लगाई है.एक हजार बार भगवान का नाम लिखकर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

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Published : Mar 8, 2019, 4:57 AM IST

Updated : Mar 8, 2019, 7:59 AM IST

हाई कोर्ट की अनोखी शर्त

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने भिंड के लहार तहसील में प्रैक्टिस करने वाले एक अधिवक्ता की याचिका पर अनोखी शर्त लगाई है. जिसके बाद उसे उसे एक हजार बार राम नाम और हर हर महादेव लिखकर कोर्ट में पेश करने की बात कही है. अधिवक्ता ने कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करवाने के एवज में यहां हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

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हाई कोर्ट की अनोखी शर्त


दरअसल भिंड के रहने वाले वकील संजय कुस्तवार के खिलाफ लहार थाने में दुष्प्रेरण और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. क्योंकि उसने मोबाइल फोन से देवी देवताओं के बारे में अभद्र पोस्ट की गई थी. वहीं आरोपी वकील ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन लगाया है. हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए अभिभाषक को सलाह दी है कि वे एक हजार बार राम नाम और हर हर महादेव लिखकर हाई कोर्ट में पेश करें. उसके बाद उनके खिलाफ दर्ज मामले के निरस्तीकरण की याचिका पर सुनवाई की जाएगी.

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अधिवक्ता संजय कुस्तवार ने बताया कि उनके मोबाइल फोन से देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट और फोटो पर कमेंट की गई है लेकिन वह पोस्ट मैंने नहीं की है बच्चों की गलती से हो गई है. वहीं हाई कोर्ट ने कहा जो पोस्ट परिवार समाज और देश के माहौल के विपरीत हो उसे पोस्ट किया जाना गलत है. अब इस मामले पर सुनवाई अगले सप्ताह होगी.

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ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने भिंड के लहार तहसील में प्रैक्टिस करने वाले एक अधिवक्ता की याचिका पर अनोखी शर्त लगाई है. जिसके बाद उसे उसे एक हजार बार राम नाम और हर हर महादेव लिखकर कोर्ट में पेश करने की बात कही है. अधिवक्ता ने कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करवाने के एवज में यहां हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

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हाई कोर्ट की अनोखी शर्त


दरअसल भिंड के रहने वाले वकील संजय कुस्तवार के खिलाफ लहार थाने में दुष्प्रेरण और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. क्योंकि उसने मोबाइल फोन से देवी देवताओं के बारे में अभद्र पोस्ट की गई थी. वहीं आरोपी वकील ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन लगाया है. हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए अभिभाषक को सलाह दी है कि वे एक हजार बार राम नाम और हर हर महादेव लिखकर हाई कोर्ट में पेश करें. उसके बाद उनके खिलाफ दर्ज मामले के निरस्तीकरण की याचिका पर सुनवाई की जाएगी.

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अधिवक्ता संजय कुस्तवार ने बताया कि उनके मोबाइल फोन से देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट और फोटो पर कमेंट की गई है लेकिन वह पोस्ट मैंने नहीं की है बच्चों की गलती से हो गई है. वहीं हाई कोर्ट ने कहा जो पोस्ट परिवार समाज और देश के माहौल के विपरीत हो उसे पोस्ट किया जाना गलत है. अब इस मामले पर सुनवाई अगले सप्ताह होगी.

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Intro:ग्वालियर
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने भिंड के लहार तहसील में प्रेक्टिस करने वाले एक अधिवक्ता की उस याचिका पर अनोखी शर्त लगाई है जिसमें उनके मोबाइल फोन से देवी देवताओं के बारे में अभद्र पोस्ट की गई थी। अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करवाने के एवज में यहां हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।


Body:दरअसल भिंड के रहने वाले वकील संजय कुस्तवार के खिलाफ लहार थाने में दुष्प्रेरण और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी वकील ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन लगाया है। हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए अभिभाषक को सलाह दी है कि वे एक हजार बार राम नाम और इतने ही बार हर हर महादेव लिखकर हाई कोर्ट में पेश करें। उसके बाद उनके खिलाफ दर्ज मामले के निरस्तीकरण की याचिका पर सुनवाई की जाएगी।


Conclusion:अधिवक्ता संजय कुस्तवार ने बताया कि उनके मोबाइल फोन से देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट और फोटो कमेंट की गई है लेकिन वह पोस्ट मैंने नहीं की है बच्चों की गलती से हो गई है ।हाई कोर्ट ने कहा जो पोस्ट परिवार समाज और देश के माहौल के विपरीत हो उसे पोस्ट किया जाना गलत है ।हाई कोर्ट ने अधिवक्ता को एक हजार बार राम नाम और हर हर महादेव लिखकर कोर्ट में पेश करने को कहा है। अब इस मामले पर सुनवाई अगले सप्ताह होगी। बाइट विजय चौहान याचिकाकर्ता संजय कुस्तवार के अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
Last Updated : Mar 8, 2019, 7:59 AM IST
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