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वाहनों में एस्ट्रा एसेसरीज लगाने वालों के खिलाफ सख्त हुआ परिवहन विभाग

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Published : Jul 10, 2019, 8:22 PM IST

सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मोटर व्हीकल के तहत अब परिवहन विभाग ने शहर के दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर लगी एक्ट्रा एसेसरीज पर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं.

आरोटीओ ग्वालियर

ग्वालियर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब परिवहन विभाग ने शहर के अंदर दौड़ने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर लगी एस्ट्रा एसेसरीज पर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं. जिसके तहत अब कोई भी वाहन चालक मालिक अपने वाहन में एक्स्ट्रा एसेसरीज नहीं लगा सकेगा.

एक्ट्रा एसेसरीज पर सख्त हुआ आरटीओ

परिवहन कमिश्नर के निर्देशों पर ग्वालियर आरटीओ एमपी सिंह ने बताया कि इस आदेश के बाद एक्ट्रा एसेसरीज की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा मोटरसाइकिल की एसेसरीज बेचने वाले दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि निर्धारित ध्वनि मानक से अधिक आवाज करने वाले हॉर्न नहीं बेचेंगे. इसके साथ ही ऐसे साइलेंसर, जिनमें गोली की आवाज निकलती है या फिर निर्धारित मानक से ज्यादा आवाज निकलती है ऐसे हॉर्न पहिया वाहन में नहीं लगाएं जाएंगे.

इतना ही नहीं वाहनों से निर्धारित टायरों से अधिक चौड़े टायर नहीं लगाएंगे. साथ ही वाहनों की हेडलाइट में तेज प्रकाश देने वाली वर्ग और बहनों के ऊपर लगाने के लिए अतिरिक्त अन्य लाइट्स की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है.

आरोटीओ एमपी सिंह ने बताया कि यदि कोई मैकेनिक वाहन में प्रतिबंधित समाग्री लगाता है तो संबधित दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी.

आरटीओ ने कहा कि एक्सीडेंटल डेथ में कमी लाने के लिए मानकों का पूरा होना बेहद जरूरी है. जिन गाड़ियों पर एक्स्ट्रा एसेसरीज लगी दिखी तो उस वाहन का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. परिवहन विभाग का मानना है कि वाहन में लगी ऐसी दुर्घटनाएं की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है. साथ ही मानक पूरा न करने वालों पर स्थानीय पुलिस बल के साथ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी.

ग्वालियर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब परिवहन विभाग ने शहर के अंदर दौड़ने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर लगी एस्ट्रा एसेसरीज पर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं. जिसके तहत अब कोई भी वाहन चालक मालिक अपने वाहन में एक्स्ट्रा एसेसरीज नहीं लगा सकेगा.

एक्ट्रा एसेसरीज पर सख्त हुआ आरटीओ

परिवहन कमिश्नर के निर्देशों पर ग्वालियर आरटीओ एमपी सिंह ने बताया कि इस आदेश के बाद एक्ट्रा एसेसरीज की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा मोटरसाइकिल की एसेसरीज बेचने वाले दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि निर्धारित ध्वनि मानक से अधिक आवाज करने वाले हॉर्न नहीं बेचेंगे. इसके साथ ही ऐसे साइलेंसर, जिनमें गोली की आवाज निकलती है या फिर निर्धारित मानक से ज्यादा आवाज निकलती है ऐसे हॉर्न पहिया वाहन में नहीं लगाएं जाएंगे.

इतना ही नहीं वाहनों से निर्धारित टायरों से अधिक चौड़े टायर नहीं लगाएंगे. साथ ही वाहनों की हेडलाइट में तेज प्रकाश देने वाली वर्ग और बहनों के ऊपर लगाने के लिए अतिरिक्त अन्य लाइट्स की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है.

आरोटीओ एमपी सिंह ने बताया कि यदि कोई मैकेनिक वाहन में प्रतिबंधित समाग्री लगाता है तो संबधित दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी.

आरटीओ ने कहा कि एक्सीडेंटल डेथ में कमी लाने के लिए मानकों का पूरा होना बेहद जरूरी है. जिन गाड़ियों पर एक्स्ट्रा एसेसरीज लगी दिखी तो उस वाहन का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. परिवहन विभाग का मानना है कि वाहन में लगी ऐसी दुर्घटनाएं की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है. साथ ही मानक पूरा न करने वालों पर स्थानीय पुलिस बल के साथ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी.

Intro:ग्वालियर- सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मोटर व्हीकल के तहत अब परिवहन विभाग ने जिले के अंदर चलने वाली दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर लगी एस्ट्रा एसेसरीज पर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। अब कोई भी वाहन चालक अपने वाहन पर एक्स्ट्रा एसेसरीज नहीं लगाएगा और जिन गाड़ियों पर एक्स्ट्रा एसेसरीज लगी दिखी तो उस वाहन का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस पर वन विभाग निरस्त कर देगा। परिवहन विभाग का मानना है कि वाहन में लगी ऐसी दुर्घटनाएं की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है।


Body:दरअसल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के आदेश पर ग्वालियर आरटीओ एमपी सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है इस आदेश के चलते कार्य के आगे पीछे बंपर गार्ड की बिक्री करने वालों पर रोक लगा दी गई है। क्योंकि एक्सीडेंट के दौरान बंपर गार्ड गाड़ी का झटका चल जाता है और गाड़ी के अंदर मौजूद एयर बैलून नहीं खुलता, जिससे गाड़ी में बैठे व्यक्ति की मौत होने की संभावना 80% बढ़ जाती है। तो वही मोटरसाइकिल की एसेसरीज बेचने वाले दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि निर्धारित ध्वनि मानक से अधिक नहीं करने वाले हॉर्न नहीं बेचेंगे ।इसके साथ ही ऐसी साइलेंसर जिनमें गोली की आवाज निकलती है या फिर निर्धारित मानक से ज्यादा आवाज निकलती है उन्हें दो पहिया वाहन में नहीं लगाएंगे। मैकेनिक द्वारा लगाने व दुकानदार द्वारा बेचे जाने पर कार्रवाई की जाएगी ।इतना ही नहीं वाहनों से निर्धारित टायरों से अधिक चौड़े टायर नहीं लगाएंगे। साथ ही वाहनों की हेडलाइट में तेज प्रकाश देने वाली वर्ग और बहनों के ऊपर लगाने के लिए अतिरिक्त अन्य लाइट्स की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है ग्वालियर आरटीओ का कहना है कि एक्सीडेंटल डेथ में कमी लाने के लिए मानकों का पूरा होना बेहद जरूरी है। मानक पूरा न करने वालों पर स्थानीय पुलिस बल के साथ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।


Conclusion:बाईट - एम पी सिंह , आरटीओ

बाईट -गुड्डू खान , दुकानदार
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