ग्वालियर। जिला सत्र न्यायालय ने छेड़छाड़ के मामले में फरार चल रहे पुलिस निरीक्षक कैलाश नारायण त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. एक युवती ने पुलिस निरीक्षक और तत्कालीन कंपू थाना प्रभारी रहे कैलाश नारायण त्रिपाठी पर चेंबर में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था. मामला सुर्खियां बनने के बाद महिला थाने में टीआई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
कंपू थाना प्रभारी कैलाश नारायण त्रिपाठी ने अपनी एक सहेली के साथ आई युवती का मोबाइल नंबर लेकर उसे 21 अक्टूबर को कंपू पुलिस थाने बुलाया था. टीआई त्रिपाठी ने महिला को चेंबर में अकेली पाकर उसके साथ अश्लील हरकत की थी. महिला पहले से ही सजग थी, इसलिए उसने महिला सशक्तिकरण टीम को भी अलर्ट कर रखा था. युवती के साथ छेड़खानी के बाद जैसे ही उसने शोर मचाना शुरू किया, वैसे ही महिला सशक्तिकरण की टीम वहां पहुंच गई और उन्होंने पूरे वाक्य को रिकॉर्ड कर लिया और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में इस प्रकरण को लाया गया. पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने इस मामले में तुरंत टीआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे.
युवती की शिकायत पर महिला पुलिस थाने में टीआई त्रिपाठी के खिलाफ छेड़खानी और अवैध निरोध में रखने का मामला दर्ज किया गया था. एफआईआर होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने टीआई त्रिपाठी को सस्पेंड कर उसे पुलिस लाइन में आमद दर्ज कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन टीआई ना तो महिला थाने में उपस्थित हुआ, ना ही उसने पुलिस लाइन में आमद दर्ज कराई. इस बीच उसने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी, लेकिन वो भी खारिज हो गई. इधर एसपी ने टीआई त्रिपाठी की गिरफ्तारी के निर्देश अपने अधीनस्थों को दिए हैं.