ग्वालियर। जिला न्यायालय की पॉक्सो एक्ट अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले तीन भाइयों को कारावास की सजा सुनाई है और दो भाइयों को 3-3 साल की सजा हुई है, जबकि मुख्य आरोपी नितेश गोस्वामी को 10 साल की सजा और 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.
साल 2013 का है मामला
बता दें कि जिले के चंदन नगर में रहने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की 16 मार्च 2013 को अचानक अपने घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद जानकारी मिली की पड़ोसी नितेश गोस्वामी भी अपने घर से गायब है. वहीं नितेश के घरवालों पर पुलिस ने दबाव बनाया तो 3 महीने बाद लड़की को मुरैना से बरामद किया गया. नाबालिग लड़की के बयान के आधार पर पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, इसमें आरोपी के दोनों भाई मोनू और कैलाश को भी अपहरण में मदद करने पर दोषी बनाया गया था. जबकि आरोपी नीलेश के माता-पिता को भी लड़की को घर में रखने के आरोप में दोषी ठहराया गया था.
वहीं सभी आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट अदालत में चालान पेश किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में आरोपी के माता-पिता को बरी कर दिया गया. जबकि उसके भाई कैलाश और मोनू को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है और दो-दो हजार का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा लड़की के साथ मुरैना के सबलगढ़ में लगातार दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी नितेश गोस्वामी को 10 साल की कठोर सजा और 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है.