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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले तीन भाइयों को सजा, अर्थदंड भी लगाया

ग्वालियर में नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले तीन भाइयों को पॉक्सो एक्ट के तहत जिला न्यायालय ने 3 साल की सजा और मुख्य आरोपी नितेश गोस्वामी को 10 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया गया.

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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले तीन भाइयों को सजा
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Published : Jan 29, 2020, 1:22 PM IST

Updated : Jan 29, 2020, 2:37 PM IST

ग्वालियर। जिला न्यायालय की पॉक्सो एक्ट अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले तीन भाइयों को कारावास की सजा सुनाई है और दो भाइयों को 3-3 साल की सजा हुई है, जबकि मुख्य आरोपी नितेश गोस्वामी को 10 साल की सजा और 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले तीन भाइयों को सजा

साल 2013 का है मामला

बता दें कि जिले के चंदन नगर में रहने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की 16 मार्च 2013 को अचानक अपने घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद जानकारी मिली की पड़ोसी नितेश गोस्वामी भी अपने घर से गायब है. वहीं नितेश के घरवालों पर पुलिस ने दबाव बनाया तो 3 महीने बाद लड़की को मुरैना से बरामद किया गया. नाबालिग लड़की के बयान के आधार पर पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, इसमें आरोपी के दोनों भाई मोनू और कैलाश को भी अपहरण में मदद करने पर दोषी बनाया गया था. जबकि आरोपी नीलेश के माता-पिता को भी लड़की को घर में रखने के आरोप में दोषी ठहराया गया था.

वहीं सभी आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट अदालत में चालान पेश किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में आरोपी के माता-पिता को बरी कर दिया गया. जबकि उसके भाई कैलाश और मोनू को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है और दो-दो हजार का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा लड़की के साथ मुरैना के सबलगढ़ में लगातार दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी नितेश गोस्वामी को 10 साल की कठोर सजा और 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है.

ग्वालियर। जिला न्यायालय की पॉक्सो एक्ट अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले तीन भाइयों को कारावास की सजा सुनाई है और दो भाइयों को 3-3 साल की सजा हुई है, जबकि मुख्य आरोपी नितेश गोस्वामी को 10 साल की सजा और 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले तीन भाइयों को सजा

साल 2013 का है मामला

बता दें कि जिले के चंदन नगर में रहने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की 16 मार्च 2013 को अचानक अपने घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद जानकारी मिली की पड़ोसी नितेश गोस्वामी भी अपने घर से गायब है. वहीं नितेश के घरवालों पर पुलिस ने दबाव बनाया तो 3 महीने बाद लड़की को मुरैना से बरामद किया गया. नाबालिग लड़की के बयान के आधार पर पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, इसमें आरोपी के दोनों भाई मोनू और कैलाश को भी अपहरण में मदद करने पर दोषी बनाया गया था. जबकि आरोपी नीलेश के माता-पिता को भी लड़की को घर में रखने के आरोप में दोषी ठहराया गया था.

वहीं सभी आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट अदालत में चालान पेश किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में आरोपी के माता-पिता को बरी कर दिया गया. जबकि उसके भाई कैलाश और मोनू को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है और दो-दो हजार का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा लड़की के साथ मुरैना के सबलगढ़ में लगातार दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी नितेश गोस्वामी को 10 साल की कठोर सजा और 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है.

Intro:ग्वालियर
ग्वालियर जिला न्यायालय की पास्को एक्ट अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले तीन भाइयों को कारावास की सजा सुनाई है। दो भाइयों को 3- 3 साल की सजा हुई है जबकि मुख्य आरोपी नितेश गोस्वामी को 10 साल की सजा और 10000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।


Body:दरअसल उपनगर ग्वालियर के चंदन नगर में रहने वाली 15 साल की नाबालिक लड़की 16 मार्च 2013 को अचानक अपने घर से लापता हो गई थी जानकारी मिली कि पड़ोसी नितेश गोस्वामी भी अपने घर से गायब है नितेश के घर वालों पर पुलिस ने दबाव बनाया तो 3 महीने बाद लड़की को मुरैना से बरामद किया गया। बयान के आधार पर पास्को एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था इसमें आरोपी के दोनों भाई मोनू और कैलाश को भी अपहरण में सहयोग करने पर मुल्जिम बनाया गया था जबकि आरोपी नीलेश के माता-पिता को भी लड़की को घर में रखने के आरोप में मुल्जिम मनाया गया था।


Conclusion:सभी आरोपियों के खिलाफ पास्को एक्ट अदालत में चालान पेश किया गया लेकिन सबूतों के अभाव में आरोपी के माता-पिता को बरी कर दिया गया जबकि उसके भाई कैलाश और मोनू को तीन तीन साल की सजा सुनाई गई है। दो दो हजार का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा लड़की के साथ मुरैना के सबलगढ़ में लगातार दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी नितेश गोस्वामी को 10 साल की कठोर सजा एवं 10000 का अर्थदंड लगाया गया है ।
अनिल मिश्रा... शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
Last Updated : Jan 29, 2020, 2:37 PM IST
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