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सिरोल पहाड़ी के लोगों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, निरीक्षण पूरा होने तक अतिक्रमण विरोधी मुहिम पर रोक

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Published : Oct 23, 2019, 12:27 AM IST

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सिरोल पहाड़ी के उन 90 लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है, जिन्हें जिला प्रशासन ने हटाने की कवायद शुरू कर दी थी. ये फैसला सरकार के जवाब के बाद आया है, जिसमें इन लोगों के पुनर्वास के लिए समय मांगा है.

सिरोल पहाड़ी के लोगों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सिरोल पहाड़ी के उन 90 लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है, जिन्हें जिला प्रशासन ने हटाने की कवायद शुरू कर दी थी. इस मामले में एक हितग्राही ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिस पर मंगलवार को सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट में कहा गया कि इन अतिक्रमणकारियों में से ये निरीक्षण किया जाना बाकी है कि पट्टे के लिए पात्र हितग्राही कौन सा है, इस काम में करीब 4 सप्ताह से ज्यादा का समय लग सकता है.

सिरोल पहाड़ी के लोगों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

दरअसल, ग्वालियर के सिरोल पहाड़ी इलाके में हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमणकारियों हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी. जिसका वहां के स्थानीय लोगों के साथ विधायक मुन्नालाल गोयल ने विरोध किया था, जिसके बाद कार्रवाई को रोक दिया गया था. इस मामले में पुनरीक्षण याचिका भी पेश की गई थी, जिस पर सोमवार को हाईकोर्ट ने पूछा था कि सरकार इन्हें हटाने की स्थिति में उनके पुनर्वास के लिए क्या कर सकती है.

हाईकोर्ट के सवाल पर सरकार ने जवाब दिया कि दीपावली के मौके पर लोगों को वहां से बेदखल करना ठीक नहीं होगा. इन्हें कहीं और पट्टा दिए जाने के लिए पात्र हितग्राहियों और भूमिहीनों की पहचान जरूरी है. इसके लिए कुछ समय लग सकता है, जिसके चलते हाईकोर्ट ने अतिक्रमण विरोधी मुहिम को स्थगित करने के आदेश दिए हैं.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सिरोल पहाड़ी के उन 90 लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है, जिन्हें जिला प्रशासन ने हटाने की कवायद शुरू कर दी थी. इस मामले में एक हितग्राही ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिस पर मंगलवार को सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट में कहा गया कि इन अतिक्रमणकारियों में से ये निरीक्षण किया जाना बाकी है कि पट्टे के लिए पात्र हितग्राही कौन सा है, इस काम में करीब 4 सप्ताह से ज्यादा का समय लग सकता है.

सिरोल पहाड़ी के लोगों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

दरअसल, ग्वालियर के सिरोल पहाड़ी इलाके में हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमणकारियों हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी. जिसका वहां के स्थानीय लोगों के साथ विधायक मुन्नालाल गोयल ने विरोध किया था, जिसके बाद कार्रवाई को रोक दिया गया था. इस मामले में पुनरीक्षण याचिका भी पेश की गई थी, जिस पर सोमवार को हाईकोर्ट ने पूछा था कि सरकार इन्हें हटाने की स्थिति में उनके पुनर्वास के लिए क्या कर सकती है.

हाईकोर्ट के सवाल पर सरकार ने जवाब दिया कि दीपावली के मौके पर लोगों को वहां से बेदखल करना ठीक नहीं होगा. इन्हें कहीं और पट्टा दिए जाने के लिए पात्र हितग्राहियों और भूमिहीनों की पहचान जरूरी है. इसके लिए कुछ समय लग सकता है, जिसके चलते हाईकोर्ट ने अतिक्रमण विरोधी मुहिम को स्थगित करने के आदेश दिए हैं.

Intro:ग्वालियर
हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच ने सिरोल पहाड़ी के उन 90 लोगों को बड़ी राहत मंगलवार को प्रदान की है जिन्हें जिला प्रशासन ने हटाने की कवायद शुरू कर दी थी। इस मामले में एक हितग्राही द्वारा हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी लेकिन मंगलवार को सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट में कहा गया कि इन अतिक्रमणकारियों में से यह निरीक्षण किया जाना बाकी है कि पट्टे के लिए पात्र हितग्राही कौन सा है इस काम में करीब 4 सप्ताह से ज्यादा का समय लग सकता है।


Body:दरअसल ग्वालियर के सिरोल पहाड़ी इलाके में हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमणकारियो हटाने की कार्रवाई प्रशासन ने शुरू की थी ।इसका वहां के स्थानीय लोगों के अलावा सरकार के ही विधायक मुन्नालाल गोयल ने धरना प्रदर्शन कर कार्रवाई को रुकवा दिया था। इस मामले में पुनरीक्षण याचिका भी पेश की गई थी हाईकोर्ट ने सोमवार को पूछा था कि सरकार इन्हें हटाने की स्थिति में उनके पुनर्वास के लिए क्या कर सकती है।


Conclusion:इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि दीपावली के मौके पर लोगों को वहां से बेदखल करना ठीक नहीं होगा। इन्हें कहीं और पट्टा दिए जाने के लिए पात्र हितग्राहियों और भूमिहीनों की पहचान जरूरी है। इसके लिए कुछ समय लग सकता है ।तब तक हाईकोर्ट ने अतिक्रमण विरोधी मुहिम को स्थगित करने के आदेश दिए हैं। वहीं कलेक्टर को भी निर्देशित किया है कि वे इन अतिक्रमणकारियों के अभ्यावेदन का निराकरण करने के बाद बेदखली की कार्रवाई करें।
बाइट अंकुर मोदी... अतिरिक्त महाधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
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