ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कोविड 19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
हाईकोर्ट ने अपने चार बिंदुओं के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि राजनीतिक आयोजनों के लिए कोई रैली जुलूस और आमसभा नहीं की जाए. इसके लिए वर्चुअल और आधुनिक संचार संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा. जहां वर्चुअल मीटिंग नहीं ली जा सकती है. वहां कारण बताते हुए राजनीतिक दल जिला कलेक्टर को मीटिंग के लिए आवेदन सौपेंगे. जिसके बाद कलेक्टर और चुनाव आयोग की इजाजत मिलने पर राजनीतिक दलों को अपने कार्यक्रम करने की सशर्त अनुमति दी जाएगी.
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चुनावी सभा एवं मीटिंग में मौजूद रहने वाले लोगों के लिए पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी राजनीतिक दलों को करनी पड़ेगी. इसके लिए जिला प्रशासन के पास दोगुनी राशि के सैनिटाइजर और मास्क की कीमत जमा करनी होगी.
गौरतलब है कि ग्वालियर के अधिवक्ता आशीष प्रताप सिंह ने कोरोना काल में राजनीतिक दलों द्वारा केंद्र, राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर संबंधित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है. जिस पर कोर्ट ने पूर्व में 3 अधिवक्ताओं को न्याय मित्र भी बनाया था. न्याय मित्र और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में पेश की गई फोटो वीडियोग्राफी के बाद कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है.