ग्वालियर। जिला कोर्ट ने युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 7 साल की कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड के साथ दण्डित किया है. न्यायालय ने 50 हजार रुपये की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रुप में देने का आदेश दिया है.
जिला कोर्ट की विशेष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जो लोग महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं उन्हें कठोर दंड से दंडित किया जाना जरूरी है. ताकि महिलाएं समाज में खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें. कोर्ट के आदेश के आरोपी शाहरुख खान को कोर्ट ने जेल भेज दिया है.
क्या था मामला
ग्वालियर के माधव गंज थाना क्षेत्र के उटार खाना में रहने वाले शाहरुख खान ने दो साल पहले पड़ोस में रहने वाली एक युवती से शादी का वादा कर उसे बहला-फुसलाकर एक होटल में ले गया इस दौरान आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया.
जब युवती ने आरोपी से शादी करने को कहा तो आरोपी शादी से मुकर गया. इसके बाद युवती अपनी मां के साथ माधवगंज थाने पहुंची और आरोपी शाहरुख खान के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया.
कोर्ट ने शाहरुख खान के खिलाफ आरोपों को सिद्ध पाते हुए 7 साल का सश्रम कारावास से दंडित किया है.