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शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा - rape convict sentenced to seven years

जिला न्यायालय ने एक युवती को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने और शिकायत करने से रोकने वाले आरोपी को 7 साल के कारावास से दंडित किया है.

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा
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Published : Sep 22, 2019, 2:31 PM IST

ग्वालियर। जिला कोर्ट ने युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 7 साल की कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड के साथ दण्डित किया है. न्यायालय ने 50 हजार रुपये की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रुप में देने का आदेश दिया है.

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा

जिला कोर्ट की विशेष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जो लोग महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं उन्हें कठोर दंड से दंडित किया जाना जरूरी है. ताकि महिलाएं समाज में खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें. कोर्ट के आदेश के आरोपी शाहरुख खान को कोर्ट ने जेल भेज दिया है.

क्या था मामला
ग्वालियर के माधव गंज थाना क्षेत्र के उटार खाना में रहने वाले शाहरुख खान ने दो साल पहले पड़ोस में रहने वाली एक युवती से शादी का वादा कर उसे बहला-फुसलाकर एक होटल में ले गया इस दौरान आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया.

जब युवती ने आरोपी से शादी करने को कहा तो आरोपी शादी से मुकर गया. इसके बाद युवती अपनी मां के साथ माधवगंज थाने पहुंची और आरोपी शाहरुख खान के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया.

कोर्ट ने शाहरुख खान के खिलाफ आरोपों को सिद्ध पाते हुए 7 साल का सश्रम कारावास से दंडित किया है.

ग्वालियर। जिला कोर्ट ने युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 7 साल की कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड के साथ दण्डित किया है. न्यायालय ने 50 हजार रुपये की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रुप में देने का आदेश दिया है.

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा

जिला कोर्ट की विशेष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जो लोग महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं उन्हें कठोर दंड से दंडित किया जाना जरूरी है. ताकि महिलाएं समाज में खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें. कोर्ट के आदेश के आरोपी शाहरुख खान को कोर्ट ने जेल भेज दिया है.

क्या था मामला
ग्वालियर के माधव गंज थाना क्षेत्र के उटार खाना में रहने वाले शाहरुख खान ने दो साल पहले पड़ोस में रहने वाली एक युवती से शादी का वादा कर उसे बहला-फुसलाकर एक होटल में ले गया इस दौरान आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया.

जब युवती ने आरोपी से शादी करने को कहा तो आरोपी शादी से मुकर गया. इसके बाद युवती अपनी मां के साथ माधवगंज थाने पहुंची और आरोपी शाहरुख खान के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया.

कोर्ट ने शाहरुख खान के खिलाफ आरोपों को सिद्ध पाते हुए 7 साल का सश्रम कारावास से दंडित किया है.

Intro: ग्वालियर
ग्वालियर जिला न्यायालय ने एक युवती को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने और शिकायत करने से रोकने वाले आरोपी को 7 साल के कारावास से दंडित किया है उस पर ₹50000 का जुर्माना भी लगाया गया है यह राशि पीड़ित युवती को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।


Body:जिला न्यायालय की विशेष कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि जो लोग महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं उन्हें कठोर दंड से दंडित किया जाना जरूरी है। ताकि महिलाएं समाज में खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें । आरोपी शाहरुख खान को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। दरअसल माधव गंज थाना क्षेत्र के उटार खाना में रहने वाले शाहरुख खान 2 साल पहले यानी 28 अगस्त 2017 को अपने पड़ोस में रहने वाली युवती को बहला-फुसलाकर एक होटल में ले गया था वहां उसे उसने अपनी हवस का शिकार बना लिया।


Conclusion:युवती ने शाहरुख खान की पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे रोक लिया और कहा कि वह उससे शादी करेगा इसी झांसे में वह महीनों तक युवती का शोषण करता रहा ।बाद में जब वह शादी से मुकर गया तब युवती अपनी मां के साथ माधव गंज थाने पहुंची और उसने शाहरुख खान के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। कोर्ट ने शाहरुख खान के खिलाफ आरोपों को सिद्ध पाते हुए उसे 7 साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है और ₹50000 का जुर्माना भी अधिरोपित किया है । यह राशि पीड़ित युवती को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी।
राजीव तोमर शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
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