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ग्वालियर कोर्ट में नहीं हो सकी सोन चिड़िया की स्क्रीनिंग, निर्माता-निर्देशक कोई नहीं हुआ पेश

कोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान पूछा कि संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजे गए हैं और उन्हें मिले हैं कि नहीं. इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि ईमेल से नोटिस संबंधित पक्षों को सर्व किए जा चुके हैं, लेकिन हार्ड कॉपी से नोटिस सर्वर नहीं हुए हैं. वहीं दुसरे पक्ष की तरफ से कोई भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ लिहाजा 2 दिन बाद यानी गुरुवार के लिए फिर सुनवाई नियत की है.

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Published : Mar 6, 2019, 12:01 AM IST

हाई कोर्ट

ग्वालियर। बहुचर्चित बॉलीवुड फिल्म सोन चिड़िया को लेकर पूर्व डकैत मलखान सिंह और मान सिंह के परिजनों की याचिका पर कोर्ट के निर्देश के बावजूद फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं हो सकी. मामले में पक्षकार बनाए गए फिल्म निर्माता-निर्देशक और कलाकारों की ओर से कोई भी जवाब पेश करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ.


कोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान पूछा कि संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजे गए हैं और उन्हें मिले हैं कि नहीं. इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि ईमेल से नोटिस संबंधित पक्षों को सर्व किए जा चुके हैं, लेकिन हार्ड कॉपी से नोटिस सर्वर नहीं हुए हैं. वहीं दुसरे पक्ष की तरफ से कोई भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ लिहाजा 2 दिन बाद यानी गुरुवार के लिए फिर सुनवाई नियत की है.

हाई कोर्ट


बता दे, इस मामले में याचिकाकर्ता मलखान सिंह और मान सिंह के परिजनों का आरोप है कि फिल्म में उनके चरित्र को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है और दोनों को एक ही गैंग में शामिल बताया गया है, जबकि मानसिंह की गैंग 25 साल पहले खत्म हो चुकी थी और मलखान सिंह की गैंग 1975 के बाद सक्रिय हुई थी. फिल्म निर्माता-निर्देशक ने जिस किताब का हवाला दिया है उसके मूल कथानक में भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है.

ग्वालियर। बहुचर्चित बॉलीवुड फिल्म सोन चिड़िया को लेकर पूर्व डकैत मलखान सिंह और मान सिंह के परिजनों की याचिका पर कोर्ट के निर्देश के बावजूद फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं हो सकी. मामले में पक्षकार बनाए गए फिल्म निर्माता-निर्देशक और कलाकारों की ओर से कोई भी जवाब पेश करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ.


कोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान पूछा कि संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजे गए हैं और उन्हें मिले हैं कि नहीं. इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि ईमेल से नोटिस संबंधित पक्षों को सर्व किए जा चुके हैं, लेकिन हार्ड कॉपी से नोटिस सर्वर नहीं हुए हैं. वहीं दुसरे पक्ष की तरफ से कोई भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ लिहाजा 2 दिन बाद यानी गुरुवार के लिए फिर सुनवाई नियत की है.

हाई कोर्ट


बता दे, इस मामले में याचिकाकर्ता मलखान सिंह और मान सिंह के परिजनों का आरोप है कि फिल्म में उनके चरित्र को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है और दोनों को एक ही गैंग में शामिल बताया गया है, जबकि मानसिंह की गैंग 25 साल पहले खत्म हो चुकी थी और मलखान सिंह की गैंग 1975 के बाद सक्रिय हुई थी. फिल्म निर्माता-निर्देशक ने जिस किताब का हवाला दिया है उसके मूल कथानक में भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है.

Intro:ग्वालियर
बहुचर्चित बॉलीवुड फिल्म सोन चिरैया को लेकर पूर्व डकैत मलखान सिंह और मान सिंह के परिजनों की याचिका पर कोर्ट के निर्देश के बावजूद फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं हो सकी ।इस मामले में पक्षकार बनाए गए फिल्म निर्माता-निर्देशक और कलाकारों की ओर से कोई भी जवाब पेश करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ।


Body:कोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान पूछा कि संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजे गए हैं और उन्हें मिले हैं कि नहीं। इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि ईमेल से नोटिस संबंधित पक्षों को सर्व किए जा चुके हैं ।लेकिन हार्ड कॉपी से नोटिस सर्वर नहीं हुए हैं। 28 फरवरी को हाई कोर्ट ने फिल्म के निर्माता-निर्देशक और कलाकारों को आपत्ती उठाने वाले लोगों के सामने फिल्म की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए थे।


Conclusion:लेकिन फिल्म निर्माता-निर्देशक और कलाकारों की ओर से ना तो कोई उपस्थित हुआ ना ही उनके वकील कोर्ट में पक्ष रखने के लिए पेश हुए ।लिहाजा कोर्ट ने 2 दिन बाद यानी गुरुवार के लिए फिर सुनवाई नियत की है। इस मामले में याचिकाकर्ता मलखान सिंह और मान सिंह के परिजनों का आरोप है कि फिल्म में उनके चरित्र को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है और दोनों को एक ही गैंग में शामिल बताया गया है। जबकि मानसिंह की गैंग 25 साल पहले खत्म हो चुकी थी। और मलखान सिंह की गैंग 1975 के बाद सक्रिय हुई थी। फिल्म निर्माता-निर्देशक ने जिस किताब का हवाला दिया है उसके मूल कथानक में भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है।
बाइट पुरुषोत्तम राय मलखान सिंह के अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
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