ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक रिटायर्ड फौजी पर 500 रुपए के लिए अपने रिश्तेदारों को धमकाने के मामले की सुनवाई की है. जिसमें अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत का लाभ दिया है. रिटायर्ड फौजी नरेश कुमार धनोलिया के खिलाफ इसी साल मार्च मे जनक गंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. खास बात ये है कि पहले कोर्ट ने जमानत याचिका सीकर करने के लिए पीएमकेयर्स फंड में पैसा जमा करने की शर्त लगाई थी. लेकिन उसके रिटायर्ड फौजी होने पर इस शर्त को हटा दिया गया.
दरअसल, जनक गंज थाना क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड फौजी नरेश कुमार धनोलिया के खिलाफ उसके ही नजदीकी रिश्तेदारों ने मार्च 2020 में जबरन पांच सौ रुपए वसूलने के लिए धमकाने का आरोप लगाया था. अभियोजन की कहानी के मुताबिक रिटायर्ड फौजी धनोलिया अपने चार पहिया वाहन से फरियादी के घर आया और 500 रुपए की मांग करने लगा. इस बीच दोनों पक्षों में विवाद हुआ और पुलिस ने रिटायर्ड फौजी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था.
मार्च में मुकदमा दर्ज होने के बाद रिटायर्ड फौजी धनौलिया ने अग्रिम जमानत का आवेदन निचली कोर्ट में लगाया जो खारिज हो गया. बाद में उसने हाईकोर्ट में अपील की. हाईकोर्ट की जज नंदिता दुबे ने रिटायर्ड फौजी धनोलिया को पीएम केयर्स फंड में 10 हजार रुपए जमा करने की शर्त पर जमानत दे दी. लेकिन बाद में इस शर्त को फौजी होने के कारण हटा दिया गया.