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MP Nursing Colleges Scam: ग्वालियर खंडपीठ में CBI जांच के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

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Published : Jun 13, 2023, 2:02 PM IST

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता दिलीप कुमार शर्मा ने मेडिकल यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने आरोप लगाया है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बैक डेट में कॉलेजों को मान्यता देने का फर्जीवाड़ा कर रही है.

MP Nursing Colleges Scam
ग्वालियर खंडपीठ में CBI जांच के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में याचिकाकर्ता की दलील पर मेडिकल यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता नियमों के पालन की जांच 3 महीने में पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होनी है. ग्वालियर हाई कोर्ट में नर्सिंग परीक्षा पर रोक फिलहाल बरकरार रहेगी. इसमें सीबीआई ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश कर दी है.

सीबीआई जांच में कई खुलासे : सीबीआई द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं. सीबीआई द्वारा 364 नर्सिंग कॉलेजों में 76 सरकारी कॉलेजों जांच हो चुकी है. इससे पहले इस मामले की सुनवाई 12 मई को हुई थी. उसके बाद 40 कॉलेजों की जांच की जा चुकी है. जबकि 30 कॉलेजो की जांच पूर्व में ही की गई थी. सीबीआई जांच में पाया गया है कि 22 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है. सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित आर्य ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ जो एसएलपी दायर की गई थी, उसे खारिज कर दिया है.

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3 माह में हो जांच पूरी : हाई कोर्ट ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की जांच 3 माह के भीतर पूरी की जाए. वहीं CBI की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट जितेंद्र शर्मा ने मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के वीसी को हटाने की मांग की है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के बाद भी वीसी मनमानी आदेश जारी कर रहे हैं. हालांकि कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया. कोर्ट ने 364 कॉलेजों की सूची देने की मांग की है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कॉलेजों की सूची प्रदान करने का निर्देश जारी किया है.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में याचिकाकर्ता की दलील पर मेडिकल यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता नियमों के पालन की जांच 3 महीने में पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होनी है. ग्वालियर हाई कोर्ट में नर्सिंग परीक्षा पर रोक फिलहाल बरकरार रहेगी. इसमें सीबीआई ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश कर दी है.

सीबीआई जांच में कई खुलासे : सीबीआई द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं. सीबीआई द्वारा 364 नर्सिंग कॉलेजों में 76 सरकारी कॉलेजों जांच हो चुकी है. इससे पहले इस मामले की सुनवाई 12 मई को हुई थी. उसके बाद 40 कॉलेजों की जांच की जा चुकी है. जबकि 30 कॉलेजो की जांच पूर्व में ही की गई थी. सीबीआई जांच में पाया गया है कि 22 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है. सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित आर्य ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ जो एसएलपी दायर की गई थी, उसे खारिज कर दिया है.

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3 माह में हो जांच पूरी : हाई कोर्ट ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की जांच 3 माह के भीतर पूरी की जाए. वहीं CBI की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट जितेंद्र शर्मा ने मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के वीसी को हटाने की मांग की है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के बाद भी वीसी मनमानी आदेश जारी कर रहे हैं. हालांकि कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया. कोर्ट ने 364 कॉलेजों की सूची देने की मांग की है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कॉलेजों की सूची प्रदान करने का निर्देश जारी किया है.

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