ग्वालियर। एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है. शुक्रवार को हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कॉलेजों की जांच CBI को सौंप दी है. कोर्ट ने कहा CBI प्रदेश के 375 नर्सिंग महाविद्यालयों की जांच करें. CBI ने पूर्व में की गई जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की. इसको लेकर कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणियां की. CBI ने 24 महाविद्यालयों में से 11 कॉलेज की जांच की, जिसमें 6 कॉलेज में अनियमितताएं पाई गईं. मापदंडों में कोई भी महाविद्यालय सही नहीं पाए गए थे. अन्य 5 महाविद्यालयों में भी अनेक अनियमितताएं मिली. हाईकोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भी पक्षकार बनाया गया है.
इन बिंदुओं पर करना है जांच
हाईकोर्ट ने सीबीआई इन बिंदुओं पर जांच करने को कहा है
- प्रदेश में कितने सरकारी नर्सिंग कॉलेज संचालित है और कब से संचालित हैं.
- 10 साल से या उससे अधिक समय से संचालित नर्सिंग कॉलेज की संख्या.
- पांच साल या उससे अधिक समय से संचालित नर्सिंग कॉलेज की संख्या.
- पांच साल और उससे कम समय से संचालित नर्सिंग कॉलेज की संख्या.
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12 मई को सुनवाई: बीते 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई थी. BSc नर्सिंग, BSc पोस्ट बेसिक, MSc नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगाई थी. मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दो नोटिफिकेशन जारी कर सत्र 2019-21 के छात्रों को परीक्षा की अनुमति दी थी. याचिकाकर्ता के एडवोकेट दिलीप शर्मा ने बताया कि कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होगी. इसमें सीबीआई की रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट तय करेगा कि परीक्षा कराने की अनुमति दी जाए या नहीं ?