ग्वालियर। शहर के महाराजपुरा इलाके में रहने वाली कक्षा सात की छात्रा अपने स्कूल गई थी. दोपहर में उसका पिता अचानक लड़की को लेने स्कूल पहुंच गया. लड़की की मां उस समय घर में नहीं थी. पिता ने अपनी बच्ची को घर में लाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकाया. लड़की की मां जब घर आई तब पीड़िता ने उसे पिता की हरकत के बारे में बताया. लड़की और उसकी मां ने थाने पहुंचकर अपने ही परिजन के खिलाफ दुष्कर्म और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था.
जेल भेज दिया था : पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तभी से वह जेल में बंद है. पास्को एक्ट अदालत में उसके खिलाफ पुलिस ने चालान पेश किया गया. कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि बेटियां अपने पिता के घर सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि पिता उनका संरक्षक होता है. लेकिन जब पिता ही ऐसी हरकत करेगा तो घर की बेटियां किस तरह से सुरक्षित रहेंगी.
कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी : कोर्ट ने कहा कि ऐसे दुष्कर्मी पिता के खिलाफ सजा में कोई रियायत नहीं बरती जा सकती. कोर्ट ने दुष्कर्मी पिता को उम्र कैद की सजा से दंडित किया. उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. खास बात यह है कि इस व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी और बेटी ने ही अदालत में गवाही दी, जो उसे सजा दिलाने में सहायक साबित हुई. अपर लोक अभियोजक अनिल मिश्रा ने यह जानकारी दी. Gwalior Rapist father, life imprisonment in rapr, wife and daughter testified, Gwalior district court