ग्वालियर। गार्बेज शुल्क हटाने को लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी, जिसके बाद मध्यप्रदेश के चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रयासों को आखिरकार सफलता मिल गई है. संभागीय आयुक्त निवास पर हुई बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की मौजूदगी में यह तय किया गया कि, लोग बिना गार्बेज शुल्क के भी अपना संपत्ति कर जमा कर सकते हैं.
दरअसल, संभागीय आयुक्त एमबी ओझा के निवास पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नगर निगम कमिश्नर संदीप माकिन एवं चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों की मौजूदगी में एक बैठक आयोजित की गई. जिसमें चेंबर की प्रमुख मांग गार्बेज शुल्क को हटाने पर चर्चा हुई, फिलहाल गार्बेज शुल्क के बिना संपत्ति कर जमा करने की छूट दी गई है. लेकिन गार्बेज शुल्क को हटाने के लिए एक समिति बनाई जाएगी जो उस पर फैसला करेगी.
इसके अलावा बैठक में तय किया गया कि लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. जेडओ को अधिकार दिए गए हैं और तीन दिन में हर व्यक्ति जिसे इसकी जरूरत है उसे उपलब्ध कराया जाएगा. नामांतरण शुल्क को भी 5000 की जगह 2000 रुपये किया गया है, वहीं संपत्ति कर 6% सूत के साथ जमा हो सकेगा.