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मामूली विवाद में पड़ोसी को उतारा था मौत के घाट, एक ही परिवार के चार सदस्यों को उम्र कैद

पड़ोसी की हत्या मामले में जिला कोर्ट ने फैसला दिया है. मामूली विवाद में की गई हत्या के बाद एक ही परिवार के 4 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

Four members of the same family sentenced to life imprisonment
एक ही परिवार के चार सदस्यों को उम्रकैद की सजा
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Published : Dec 19, 2019, 10:07 PM IST

ग्वालियर। जनक गंज थाना क्षेत्र के नवग्रह कॉलोनी निवासी गोपाल की हत्या के जुर्म में कोर्ट ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही 40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. मामूली विवाद में की गई हत्या के बाद एक ही परिवार के 4 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. दोषियों में पति-पत्नी व बेटे के अलावा एक अन्य सदस्य शामिल है.

नवग्रह कॉलोनी निवासी जगदीश के घर के सामने नाली में पुरुषोत्तम और महादेवी ने मवेशियों का गोबर फेंक दिया था. जिसको लेकर पड़ोसियों के बीच जमकर विवाद हुआ था. इसी दौरान पुरुषोत्तम, महादेवी का लड़का वीरू व महिला का देवर भानु वहां पहुंच गए. सभी ने मिलकर जगदीश के भाई गोपाल पर लाठी-डंडों और फरसों से हमला कर दिया.

घटना 25 मार्च 2017 की है. कुछ दिन अस्पताल में इलाज के दौरान दो अप्रैल को गोपाल की मौत हो गई थी. जिसमें जनकगंज पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था. सभी लोगों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया, जिसमें कोर्ट ने सभी को दोषी माना और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई. सभी पर दस दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है, सजा सुनाए जाने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.

ग्वालियर। जनक गंज थाना क्षेत्र के नवग्रह कॉलोनी निवासी गोपाल की हत्या के जुर्म में कोर्ट ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही 40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. मामूली विवाद में की गई हत्या के बाद एक ही परिवार के 4 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. दोषियों में पति-पत्नी व बेटे के अलावा एक अन्य सदस्य शामिल है.

नवग्रह कॉलोनी निवासी जगदीश के घर के सामने नाली में पुरुषोत्तम और महादेवी ने मवेशियों का गोबर फेंक दिया था. जिसको लेकर पड़ोसियों के बीच जमकर विवाद हुआ था. इसी दौरान पुरुषोत्तम, महादेवी का लड़का वीरू व महिला का देवर भानु वहां पहुंच गए. सभी ने मिलकर जगदीश के भाई गोपाल पर लाठी-डंडों और फरसों से हमला कर दिया.

घटना 25 मार्च 2017 की है. कुछ दिन अस्पताल में इलाज के दौरान दो अप्रैल को गोपाल की मौत हो गई थी. जिसमें जनकगंज पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था. सभी लोगों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया, जिसमें कोर्ट ने सभी को दोषी माना और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई. सभी पर दस दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है, सजा सुनाए जाने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.

Intro:ग्वालियर
शहर के जनक गंज थाना क्षेत्र के नवग्रह कॉलोनी में रहने वाले पड़ोसी की मामूली विवाद में हत्या के मामले में एक ही परिवार के 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है दोषियों पर ₹40000 का अर्थदंड भी लगाया गया है दोषियों में पति पत्नी उनके बेटे और एक अन्य सदस्य शामिल है।








Body:दरअसल जनक गंज थाना क्षेत्र के नवग्रह कॉलोनी में रहने वाले जगदीश के घर के सामने नाली में पुरुषोत्तम और महादेवी नामक लोगों ने अपने मवेशियों का गोबर फेंक दिया था। इसको लेकर पड़ोसियों के बीच जमकर झगड़ा हुआ इस झगड़े में पुरुषोत्तम, महादेवी के लड़का वीरू तथा महिला का देवर भानु पहुंच गए सभी ने मिलकर जगदीश के भाई गोपाल पर लाठी-डंडों और फरसों से हमला कर दिया। घटना 25 मार्च 2017 की है कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद 2 अप्रैल को गोपाल की मौत हो गई थी।


Conclusion:इस मामले में जनकगंज पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था सभी लोगों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया जिसमें कोर्ट सभी को दोषी माना और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई सभी पर दस दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है सजा सुनाए जाने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
बाईट- अभय पाटिल.....शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
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