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अश्लील वीडियो बना डॉक्टर को ब्लैकमेल करने वाली युवती को तीन साल की सजा

करीब 4 साल पहले युवती भिंड के लहार में पदस्थ डॉक्टर के पास मरीज बनकर गई और बाद में उसने डॉक्टर को नशे की हालत में डालकर अपने साथ अश्लील वीडियो बना लिया. इसी आधार पर वह डॉक्टर से पैसों की मांग कर रही थी. क्राइम ब्रांच ने युवती सहित उसके तीन साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

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Published : Mar 13, 2021, 6:54 PM IST

Updated : Mar 13, 2021, 8:39 PM IST

ग्वालियर जिला न्यायालय
ग्वालियर जिला न्यायालय

ग्वालियर । ग्वालियर जिला न्यायालय ने युवती को 3 साल की सजा सुनाई है, जबकि उसके तीन साथियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है.

डॉ. रायसिंह नरवरिया भिंड के लहार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ था और उसके पास मनीषा पाल उर्फ नेहा देवी उर्फ मंगला नामक महिला का फोन आया था. यह युवती उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की रहने वाली है. उसने 30 अगस्त 2017 को डॉक्टर को अपने सीने में दर्द की शिकायत बताई थी. जिसके बाद 3 सितंबर 2017 को रात में वह डॉक्टर थाटीपुर स्थित आवास पर पहुंच गई, जहां उसने पीड़ित का अश्लील वीडियो तैयार कर लिया.

ग्वालियर जिला न्यायालय ने युवती को 3 साल की सजा सुनाई

बेटी पैदा होने पर महिला टीचर को घर से निकाला

अगले दिन से ही डॉक्टर से 10 लाख रुपए की मांग की गई. आखिरकार डॉक्टर ने क्राइम ब्रांच को अपनी शिकायत दर्ज कराई और फिर क्राइम ब्रांच ने महिला और उसके तीन साथियों को आईटी एक्ट और ब्लैकमेलिंग की धाराओं के तहत आरोपी बनाते हुए मामला विवेचना में लिया.

अंत में थाटीपुर पुलिस ने इस मामले में चालान पेश किया था, जिसमें महिला को सबूत के आधार पर दोषी पाया गया. लेकिन क्राइम ब्रांच की विवेचना में तमाम खामियों के चलते न्यायालय ने उसके तीनों साथियों को बरी कर दिया. अब महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है.

ग्वालियर । ग्वालियर जिला न्यायालय ने युवती को 3 साल की सजा सुनाई है, जबकि उसके तीन साथियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है.

डॉ. रायसिंह नरवरिया भिंड के लहार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ था और उसके पास मनीषा पाल उर्फ नेहा देवी उर्फ मंगला नामक महिला का फोन आया था. यह युवती उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की रहने वाली है. उसने 30 अगस्त 2017 को डॉक्टर को अपने सीने में दर्द की शिकायत बताई थी. जिसके बाद 3 सितंबर 2017 को रात में वह डॉक्टर थाटीपुर स्थित आवास पर पहुंच गई, जहां उसने पीड़ित का अश्लील वीडियो तैयार कर लिया.

ग्वालियर जिला न्यायालय ने युवती को 3 साल की सजा सुनाई

बेटी पैदा होने पर महिला टीचर को घर से निकाला

अगले दिन से ही डॉक्टर से 10 लाख रुपए की मांग की गई. आखिरकार डॉक्टर ने क्राइम ब्रांच को अपनी शिकायत दर्ज कराई और फिर क्राइम ब्रांच ने महिला और उसके तीन साथियों को आईटी एक्ट और ब्लैकमेलिंग की धाराओं के तहत आरोपी बनाते हुए मामला विवेचना में लिया.

अंत में थाटीपुर पुलिस ने इस मामले में चालान पेश किया था, जिसमें महिला को सबूत के आधार पर दोषी पाया गया. लेकिन क्राइम ब्रांच की विवेचना में तमाम खामियों के चलते न्यायालय ने उसके तीनों साथियों को बरी कर दिया. अब महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है.

Last Updated : Mar 13, 2021, 8:39 PM IST
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