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हत्यारे दोस्त को उम्र कैद की सजा, पैसे के लेनदेन को लेकर 3 साल पहले की थी हत्या

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Published : Dec 5, 2019, 6:14 PM IST

Updated : Dec 5, 2019, 7:53 PM IST

ग्वालियर जिला न्यायालय ने 3 साल पहले तिघरा इलाके में एक टैक्सी कारोबारी की हत्या के मामले में, उसी के दोस्त को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

Killer friend sentenced to life imprisonment in Gwalior
दोस्त ने की दोस्त की हत्या, उम्र कैद की सजा

ग्वालियर। 3 साल पहले तिघरा इलाके में टैक्सी कारोबारी की हत्या उसी के दोस्त ने की थी. जिसके बाद जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में उसी के दोस्त को उम्र कैद की सजा से दंडित किया है. उस पर जुर्माना भी लगाया गया है. दोस्त ने पैसे के लेनदेन में इस हत्या को अंजाम दिया गया था.

दोस्त ने की दोस्त की हत्या, उम्र कैद की सजा

ये है पूरा मामला
दरअसल टैक्सी का कारोबार करने वाले पप्पू भदौरिया और राजेश केवट के बीच कारोबारी रिश्ते थे. दोनों पार्टनरशिप में टैक्सी का कारोबार करते थे. इस बीच भदौरिया के कुछ पैसे राजेश केवट पर बकाया थे. इसे लेकर पप्पू आए दिन राजेश को परेशान करता था. इस परेशानी से निजात पाने के लिए राजेश ने एक योजना बनाई, जिसके मुताबिक उसने पप्पू को तिघरा इलाके में पैसे लेने के लिए बुलवाया और अपने दोस्त खलील अहमद की मदद से पप्पू की गोली मारकर हत्या कर दी.

उम्र कैद की मिली सजा
इस मामले में पुलिस जांच के दौरान राजेश केवट और खलील अहमद को आरोपी बनाया गया था. दोनों के खिलाफ चालान जिला न्यायालय में पेश किया गया लेकिन कोर्ट में सुनवाई के बाद खलील अहमद को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया और आरोपी राजेश केवट पर दोष सिद्ध पाते हुए उसे उम्र कैद की सजा से दंडित किया है.

ग्वालियर। 3 साल पहले तिघरा इलाके में टैक्सी कारोबारी की हत्या उसी के दोस्त ने की थी. जिसके बाद जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में उसी के दोस्त को उम्र कैद की सजा से दंडित किया है. उस पर जुर्माना भी लगाया गया है. दोस्त ने पैसे के लेनदेन में इस हत्या को अंजाम दिया गया था.

दोस्त ने की दोस्त की हत्या, उम्र कैद की सजा

ये है पूरा मामला
दरअसल टैक्सी का कारोबार करने वाले पप्पू भदौरिया और राजेश केवट के बीच कारोबारी रिश्ते थे. दोनों पार्टनरशिप में टैक्सी का कारोबार करते थे. इस बीच भदौरिया के कुछ पैसे राजेश केवट पर बकाया थे. इसे लेकर पप्पू आए दिन राजेश को परेशान करता था. इस परेशानी से निजात पाने के लिए राजेश ने एक योजना बनाई, जिसके मुताबिक उसने पप्पू को तिघरा इलाके में पैसे लेने के लिए बुलवाया और अपने दोस्त खलील अहमद की मदद से पप्पू की गोली मारकर हत्या कर दी.

उम्र कैद की मिली सजा
इस मामले में पुलिस जांच के दौरान राजेश केवट और खलील अहमद को आरोपी बनाया गया था. दोनों के खिलाफ चालान जिला न्यायालय में पेश किया गया लेकिन कोर्ट में सुनवाई के बाद खलील अहमद को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया और आरोपी राजेश केवट पर दोष सिद्ध पाते हुए उसे उम्र कैद की सजा से दंडित किया है.

Intro:ग्वालियर
ग्वालियर जिला न्यायालय ने 3 साल पहले तिघरा इलाके में कोई टैक्सी कारोबारी की हत्या के मामले में उसी के दोस्त को उम्र कैद की सजा से दंडित किया है उस पर अर्थदंड भी लगाया गया है पैसे के लेनदेन में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था।


Body:दरअसल टैक्सी का कारोबार करने वाले पप्पू भदौरिया और राजेश केवट के बीच कारोबारी रिश्ते थे। दोनों पार्टनरशिप में टैक्सी का कारोबार करते थे इस बीच भदौरिया के कुछ पैसे राजेश केवट पर निकल रहे थे इसे लेकर पप्पू आए दिन राजेश को परेशान करता था इस परेशानी से निजात पाने के लिए राजेश ने एक योजना तैयार की जिसके मुताबिक उसने पप्पू को तिघरा इलाके में पैसे लेने के लिए बुलवाया अपने दोस्त खलील अहमद की मदद से पप्पू की गोली मारकर हत्या कर दी।


Conclusion:इस मामले में पुलिस जांच के दौरान राजेश केवट और खलील अहमद को आरोपी बनाया गया था दोनों के खिलाफ चालान जिला न्यायालय में पेश किया गया लेकिन कोर्ट में सुनवाई के बाद खलील अहमद को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया और आरोपी राजेश केवट पर दोष सिद्ध पाते हुए उसे उम्र कैद की सजा से दंडित किया है और अर्थदंड भी लगाया गया है।
बाइट शिवेंद्र सिंह यादव... शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
Last Updated : Dec 5, 2019, 7:53 PM IST
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