ग्वालियर। शहर के सिटी सेंटर क्षेत्र में रहने वाले एक डॉक्टर को उसकी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी पाते हुए अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.
ये है पूरा मामला
दरअसल मुरैना के रहने वाले डॉ शिवकुमार सेमिल सिटी सेंटर के आर्केड ग्रीन अपार्टमेंट के फ्लैट में रहते थे. उनकी 2003 में सीमा नाम की युवती से शादी हुई थी. लेकिन पति-पत्नी के बीच किसी अन्य महिला को लेकर अक्सर विवाद होता था. 25 जुलाई 2018 को इसी महिला को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ, जिसके बाद डॉ शिवकुमार घर से अपना वाहन लेकर निकल गए. शिवकुमार को उनकी पत्नी सीमा ने कई बार घर से जाने के बाद फोन लगाया. लेकिन शिवकुमार ने फोन नहीं उठाया, बाद में डॉक्टर ने घर आकर देखा तो बेडरूम में पत्नी सीमा फांसी पर लटकी हुईं थीं.
इस मामले में विश्वविद्यालय पुलिस ने मर्ग कायम किया था. इस प्रकरण में मृतिका के बेटे निकुंज सेमिल और बहन के बयान दर्ज किए गए. जिसने पति-पत्नी के बीच किसी अन्य महिला को लेकर विवाद की पुष्टि की. न्यायालय ने सीमा की मौत के लिए डॉक्टर पति को जिम्मेदार माना और उसे 5 साल की सजा सुनाई है