ETV Bharat / state

डबरा नगर निकाय के अध्यक्ष पद के आरक्षण पर हाई कोर्ट का स्टे - Dabra Municipality

ग्वालियर हाईकोर्ट ने डबरा नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव पर स्टे लगा दिया है. दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को कहा है कि 'सरकार चाहे तो अनुसूचित जाति वर्ग के अलावा किसी अन्य वर्ग के लिए पद को आरक्षित कर चुनाव करा सकती है.

High Court
High Court
author img

By

Published : Mar 5, 2021, 10:27 AM IST

Updated : Mar 5, 2021, 10:46 AM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आगामी स्थानीय निकाय के चुनाव में नगर पालिका परिषद डबरा में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव पर स्थगन आदेश जारी किया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अंतिम सुनवाई अप्रैल में की जाएगी. इस बीच यदि राज्य शासन डबरा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कराना चाहता है तो उसे अपने नोटिफिकेशन में बदलाव करना होगा और रोटेशन के हिसाब से अनुसूचित जाति वर्ग के अलावा किसी अन्य वर्ग के लिए इस पद को आरक्षित कर वह चुनाव करा सकता है.

अध्यक्ष पद के आरक्षण पर हाई कोर्ट का स्टे

लंबे समय से आरक्षित है पद

दरअसल डबरा नगरपालिका में अध्यक्ष पद पर पिछले 25 सालों से अनुसूचित जाति महिला और पुरुष का कब्जा रहा है. यह पद इस वर्ग के लिए लंबे अरसे से आरक्षित रहा है, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि अनुच्छेद 243 टी में स्पेसिफिक प्रावधान किया गया है कि रोटेशन के आधार पर अध्यक्ष पद को आरक्षित किया जाएगा और उसी आधार पर चुनाव होंगे. इसे लेकर 1999 में रोटेशन के नियम भी बनाए गए थे.

हाइकोर्ट के आदेश: कॉलेज संचालक को मर्सी होम बाल संप्रेक्षण गृह में कराना होंगे विकास कार्य

अधिनियम में नहीं हो रहा रोटेशन का पालन

याचिकाकर्ता अधिवक्ता रवि शंकर बंसल का कहना है कि नगरपालिका अधिनियम में रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा था, जिसके कारण समाज के अन्य वर्ग अध्यक्ष पद के दावेदार होते हुए भी चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे और उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था. उन्होंने दिसंबर 2020 में एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी जिस पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को अनुसूचित जाति पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित डबरा नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव पर स्थगन जारी किया है.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आगामी स्थानीय निकाय के चुनाव में नगर पालिका परिषद डबरा में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव पर स्थगन आदेश जारी किया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अंतिम सुनवाई अप्रैल में की जाएगी. इस बीच यदि राज्य शासन डबरा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कराना चाहता है तो उसे अपने नोटिफिकेशन में बदलाव करना होगा और रोटेशन के हिसाब से अनुसूचित जाति वर्ग के अलावा किसी अन्य वर्ग के लिए इस पद को आरक्षित कर वह चुनाव करा सकता है.

अध्यक्ष पद के आरक्षण पर हाई कोर्ट का स्टे

लंबे समय से आरक्षित है पद

दरअसल डबरा नगरपालिका में अध्यक्ष पद पर पिछले 25 सालों से अनुसूचित जाति महिला और पुरुष का कब्जा रहा है. यह पद इस वर्ग के लिए लंबे अरसे से आरक्षित रहा है, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि अनुच्छेद 243 टी में स्पेसिफिक प्रावधान किया गया है कि रोटेशन के आधार पर अध्यक्ष पद को आरक्षित किया जाएगा और उसी आधार पर चुनाव होंगे. इसे लेकर 1999 में रोटेशन के नियम भी बनाए गए थे.

हाइकोर्ट के आदेश: कॉलेज संचालक को मर्सी होम बाल संप्रेक्षण गृह में कराना होंगे विकास कार्य

अधिनियम में नहीं हो रहा रोटेशन का पालन

याचिकाकर्ता अधिवक्ता रवि शंकर बंसल का कहना है कि नगरपालिका अधिनियम में रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा था, जिसके कारण समाज के अन्य वर्ग अध्यक्ष पद के दावेदार होते हुए भी चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे और उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था. उन्होंने दिसंबर 2020 में एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी जिस पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को अनुसूचित जाति पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित डबरा नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव पर स्थगन जारी किया है.

Last Updated : Mar 5, 2021, 10:46 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.