ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शहर में अवैध रूप से लगाए जा रहे अवैध होर्डिंग को लेकर दायर जनहित याचिका का निराकरण कर दिया है, कोर्ट ने आदेश दिया है कि नगर निगम नियम विरुद्ध लगाए गए होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई कर हर 3 माह में ब्यौरा कोर्ट में पेश करे, साथ ही कोर्ट ने निगम आयुक्त पर लगाई गई कास्ट पर कोई राहत नहीं दी है.
स्थानीय अधिवक्ता ने नगर निगम सीमा क्षेत्र में अवैध होर्डिंग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि नगर निगम के अफसर प्राइम लोकेशन पर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए होर्डिंग्स लगवा रहे हैं, जिसका पैसा निगम के खाते में न जाकर अफसरों की जेब में जा रहा है. निगम से जब जवाब मांगा गया तब पता चला कि शहर में 400 से ज्यादा अवैध होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जिन पर लगातार कार्रवाई चल रही है.
कोर्ट ने कहा कि जो भी अवैध होर्डिंग लगे हैं, उन पर मध्यप्रदेश आउटडोर एडवर्टाइजमेंट मीडिया रूल्स 2017 के तहत कार्रवाई की जाए और इसकी रिपोर्ट हर 3 माह में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को कोर्ट में दी जाए, यदि नियम का पालन नहीं होता है तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार फिर से इस मामले को सुनवाई में लगाएंगे.
खास बात ये है कि निगम परिषद ने अवैध होर्डिंग्स घोटाले के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए जो भी सिफारिश की थी वो भी धूल खा रही है, कोर्ट ने पिछले दिनों जवाब नहीं देने पर निगम आयुक्त संदीप माकिन पर ₹50000 की कास्ट को वापस लेने से इनकार कर दिया है और उन्हें सिर्फ कड़ी निंदा से ही राहत दे दी है.