ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने आगरा- मुंबई नेशनल हाईवे के दोनों ओर पेड़ नहीं लगाए जाने पर एनएचएआई के चेयरमैन सहित ठेकेदारों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब तलब किया है.
नेशनल हाईवे पर राजस्थान के धौलपुर से मध्य प्रदेश के गुना तक सड़क निर्माण के साथ ही दोनों ओर पौधे लगाए जाने थे. ताकि यातायात में सुगमता हो. लेकिन एनएचएआई ने 2008 और 2015 में हाईवे निर्माण की इन शर्तों का उल्लंघन किया. इसे लेकर ग्वालियर बेंच में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता विभोर कुमार साहू ने एक जनहित याचिका दायर की. जिस पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान नियम और शर्तों का अवलोकन करने के बाद एनएचएआई के चेयरमैन और सड़क परिवहन के अधिकारियों सहित ठेकेदारों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है. याचिका में यह भी कहा गया है कि पेड़ नहीं होने की वजह से आए दिन हाईवे पर रात के समय लाइट की चकाचौंध होने के कारण वाहनों की दुर्घटनाएं हो रही हैं. यदि सड़क के दोनों ओर तीन कतारों में पेड़ लगाए जाते तो इन घटनाओं से बचा जा सकता था.