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हाईवे पर पौधे लगाने का मामला, HC ने NHAI सहित ठेकेदारों को जारी किया नोटिस

आगरा- मुंबई नेशनल हाईवे पर पौधे लगाने के मामले में अनियमिता पाए जाने पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच एनएचएआई के चेयरमैन सहित ठेकेदारों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब तलब किया है.

हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
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Published : Nov 14, 2019, 7:59 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने आगरा- मुंबई नेशनल हाईवे के दोनों ओर पेड़ नहीं लगाए जाने पर एनएचएआई के चेयरमैन सहित ठेकेदारों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब तलब किया है.

हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

नेशनल हाईवे पर राजस्थान के धौलपुर से मध्य प्रदेश के गुना तक सड़क निर्माण के साथ ही दोनों ओर पौधे लगाए जाने थे. ताकि यातायात में सुगमता हो. लेकिन एनएचएआई ने 2008 और 2015 में हाईवे निर्माण की इन शर्तों का उल्लंघन किया. इसे लेकर ग्वालियर बेंच में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता विभोर कुमार साहू ने एक जनहित याचिका दायर की. जिस पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान नियम और शर्तों का अवलोकन करने के बाद एनएचएआई के चेयरमैन और सड़क परिवहन के अधिकारियों सहित ठेकेदारों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है. याचिका में यह भी कहा गया है कि पेड़ नहीं होने की वजह से आए दिन हाईवे पर रात के समय लाइट की चकाचौंध होने के कारण वाहनों की दुर्घटनाएं हो रही हैं. यदि सड़क के दोनों ओर तीन कतारों में पेड़ लगाए जाते तो इन घटनाओं से बचा जा सकता था.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने आगरा- मुंबई नेशनल हाईवे के दोनों ओर पेड़ नहीं लगाए जाने पर एनएचएआई के चेयरमैन सहित ठेकेदारों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब तलब किया है.

हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

नेशनल हाईवे पर राजस्थान के धौलपुर से मध्य प्रदेश के गुना तक सड़क निर्माण के साथ ही दोनों ओर पौधे लगाए जाने थे. ताकि यातायात में सुगमता हो. लेकिन एनएचएआई ने 2008 और 2015 में हाईवे निर्माण की इन शर्तों का उल्लंघन किया. इसे लेकर ग्वालियर बेंच में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता विभोर कुमार साहू ने एक जनहित याचिका दायर की. जिस पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान नियम और शर्तों का अवलोकन करने के बाद एनएचएआई के चेयरमैन और सड़क परिवहन के अधिकारियों सहित ठेकेदारों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है. याचिका में यह भी कहा गया है कि पेड़ नहीं होने की वजह से आए दिन हाईवे पर रात के समय लाइट की चकाचौंध होने के कारण वाहनों की दुर्घटनाएं हो रही हैं. यदि सड़क के दोनों ओर तीन कतारों में पेड़ लगाए जाते तो इन घटनाओं से बचा जा सकता था.

Intro:ग्वालियर
हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच ने आगरा मुंबई राज्य मार्ग पर राजस्थान के धौलपुर से गुना तक हाईवे के निर्माण के दौरान सड़क के दोनों ओर पेड़ नहीं लगाए जाने पर एनएचएआई के चेयरमैन सहित ठेकेदारों को नोटिस जारी किया है और 6 सप्ताह में जवाब मांगा है।


Body:दरअसल नेशनल हाईवे पर राजस्थान के धौलपुर से मध्य प्रदेश के गुना तक सड़क निर्माण के साथ ही दोनों और तीन कतारों में छोटे बड़े पेड़ लगाए जाने थे। ताकि यातायात में सुगमता हो और रात को वाहनों की चकाचौंध में दूसरे वाहन चालक भ्रमित ना हो लेकिन एनएचएआई ने 2008 और 2015 में हाईवे निर्माण की इन शर्तों का उल्लंघन किया इसे लेकर ग्वालियर बेंच में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता विभोर कुमार साहू ने एक जनहित याचिका दायर की है। जिस पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।


Conclusion:हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नियम और शर्तों का अवलोकन करने के बाद एनएचएआई के चेयरमैन और सड़क परिवहन के अधिकारियों सहित ठेकेदारों को नोटिस जारी किया है और 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि पेड़ नहीं होने की वजह से आए दिन हाईवे पर रात के समय लाइट की चकाचौंध होने के कारण वाहनों की दुर्घटनाएं हो रही है यदि सड़क के दोनों ओर तीन कतारों में पेड़ लगाए जाते तो इन घटनाओं से बचा जा सकता था।
बाइट विभोर कुमार साहू याचिकाकर्ता अधिवक्ता
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