ETV Bharat / state

कुपोषण से बच्चों की मौत के मामले में स्वास्थ्य आयुक्त हाजिर होंः हाईकोर्ट

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने स्वास्थ्य आयुक्त को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने आयुक्त को बच्चों की मौत से जुड़े जवाब पेश करने को कहा है.

ग्वालियर कोर्ट
author img

By

Published : Jun 24, 2019, 5:51 PM IST

Updated : Jun 24, 2019, 5:56 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना जवाब देने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि कुपोषण को लेकर अधिकारी यहां-वहां की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है. लिहाजा हाईकोर्ट ने प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए उसे ठीक करार नहीं दिया है.


श्योपुर में कुछ साल पहले कुपोषण के चलते सहरिया आदिवासी परिवारों में हुई 100 से ज्यादा मौतों के चलते वकील एसके शर्मा ने कोर्ट में जनहित याचिक लगाई थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार और प्रशासन इन मौतों को लेकर गंभीर नहीं है, जिसके चलते बच्चों की मौत हो रही है. वहीं हाल में ही कुछ मौतों को भी याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने रखा है. जिसे मीडिया रिपोर्ट में दिया गया था.

कोर्ट ने स्वास्थ्य आयुक्त के दिए निर्देश


कोर्ट ने इस पर सरकारी वकील से तथ्यात्मक जानकारी देने के निर्देश दिए, लेकिन वे पहले पेश की गई रिपोर्ट को सही बताने की कोशिश करते नजर आए. याचिकाकर्ता ने एमपी के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत के बढ़ते आंकड़ों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. जिसके बाद कोर्ट ने अफसरों के दावे को बेतुका बताते हुए स्वास्थ्य आयुक्त को अगली सुनवाई में मौजूद रहने के आदेश दिए हैं. साथ ही कुपोषण से बच्चों की मौत के बारे में अपना जवाब पेश करने के लिए भी कहा है. बता दें इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना जवाब देने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि कुपोषण को लेकर अधिकारी यहां-वहां की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है. लिहाजा हाईकोर्ट ने प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए उसे ठीक करार नहीं दिया है.


श्योपुर में कुछ साल पहले कुपोषण के चलते सहरिया आदिवासी परिवारों में हुई 100 से ज्यादा मौतों के चलते वकील एसके शर्मा ने कोर्ट में जनहित याचिक लगाई थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार और प्रशासन इन मौतों को लेकर गंभीर नहीं है, जिसके चलते बच्चों की मौत हो रही है. वहीं हाल में ही कुछ मौतों को भी याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने रखा है. जिसे मीडिया रिपोर्ट में दिया गया था.

कोर्ट ने स्वास्थ्य आयुक्त के दिए निर्देश


कोर्ट ने इस पर सरकारी वकील से तथ्यात्मक जानकारी देने के निर्देश दिए, लेकिन वे पहले पेश की गई रिपोर्ट को सही बताने की कोशिश करते नजर आए. याचिकाकर्ता ने एमपी के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत के बढ़ते आंकड़ों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. जिसके बाद कोर्ट ने अफसरों के दावे को बेतुका बताते हुए स्वास्थ्य आयुक्त को अगली सुनवाई में मौजूद रहने के आदेश दिए हैं. साथ ही कुपोषण से बच्चों की मौत के बारे में अपना जवाब पेश करने के लिए भी कहा है. बता दें इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी.

Intro:ग्वालियर
हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त को कुपोषण के मामले में व्यक्तिगत पेश होकर अपना जवाब देने के निर्देश दिए हैं हाईकोर्ट ने कहा है कि कुपोषण को लेकर अधिकारी इधर-उधर की बातें कर रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी लेने कोई भी तैयार नहीं है प्रशासन का यह रवैया ठीक नहीं है।


Body:दरअसल कुछ साल पहले श्योपुर में कुपोषण के चलते सहरिया आदिवासी परिवारों में हुई 100 से ज्यादा मौतों को लेकर संबंधित लोगों की जिम्मेदारी तय करने के लिए जनहित याचिका एसके शर्मा नामक अधिवक्ता ने लगाई थी इसमें कहा गया था कि सरकार और प्रशासन इन मौतों को लेकर गंभीर नहीं है और बच्चों की मौतें हो रही हैं हाल ही में कुछ मौतों को भी याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष रखा जिसे मीडिया रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कोर्ट ने इस पर सरकार के अधिवक्ता से तथ्यात्मक जानकारी देने के निर्देश दिए लेकिन वे पहले पेश की गई रिपोर्ट को ही सही बताने की कोशिश करते नजर आए।


Conclusion:याचिकाकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौतों का आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है बच्चों की मौतों को लेकर सरकारें गंभीर नहीं हैं। इस पर हाईकोर्ट में अफसरों के दावे को सेंसलेस बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य आयुक्त अगले सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहें और कुपोषण से बच्चों की मौत के बारे में अपना जवाब पेश करें। अब इस मामले में सुनवाई 4 जुलाई को होगी।
बाइट एस के शर्मा ...याचिकाकर्ता अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
Last Updated : Jun 24, 2019, 5:56 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.