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Gwalior: अब किसी भी धार्मिक स्थान पर कोई टैक्स नहीं, MIC बैठक में फैसला

ग्वालियर में नगर निगम की एमआईसी बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. बैठक में गार्बेज शुल्क को 50 फीसदी करने का फैसला लिया. साथ ही धार्मिक स्थानों से कोई भी कर नहीं लेने का फैसला भी लिया गया है.

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Published : Apr 1, 2023, 5:54 PM IST

Gwalior MIC meeting
Gwalior अब किसी भी धार्मिक स्थान पर कोई टैक्स नहीं
Gwalior अब किसी भी धार्मिक स्थान पर कोई टैक्स नहीं

ग्वालियर। नगर निगम की एमआईसी की मीटिंग में लिए गए इन दोनों फैसलों का प्रस्ताव अब नगर निगम परिषद की बैठक में भेजा जाएगा. वहां से स्वीकृति मिलने के बाद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. बैठक में महापौर शोभा सतीश सिकरवार के साथ ही नगर निगम कमिश्नर किशोर कन्याल सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे. शहर वासियों को न्यूनतम 300 के स्थान पर ₹150 गार्बेज शुल्क देना होगा.

गार्बेज टैक्स पर हो रहा ता विरोध : दरअसल, ग्वालियर नगर निगम ने अपनी आय बढ़ाने के लिए शहरवासियों से वसूले जाने वाले संपत्ति कर में नगर निगम ने गार्बेज शुल्क जोड़ दिया था, जिसका चेंबर ऑफ कॉमर्स से लेकर आम आदमी विरोध कर रहे थे. साथ ही मंत्रियों और अधिकारियों को पत्र लिखे गए थे. शहरवासियों को गार्बेज के अलग-अलग स्लैब होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. आम लोग संपत्ति कर जमा करने पहुंच रहे हैं तो अधिकारी संपत्ति कर के साथ गार्बेज शुल्क भी बता रहे हैं. ऐसे में इसका विरोध हो रहा था. लोगों के विरोध को देखते हुए इसमें कमी करने का फैसला लिया गया.

ये खबरें भी पढ़ें...

एमआईसी बैठक में ये प्रस्ताव पास :

  • जियो साइंस म्यूजियम में वयस्क का टिकट ₹25 एवं स्टूडेंट का टिकट ₹10 करने के लिए प्रस्ताव मंजूर
  • चंबल नदी और कोर्ट वाले डैम से कुल 150 एमएलडी कच्चा पानी ग्वालियर तक लाने के लिए 376 करोड़ की डीपीआर मंजूर
  • वित्तीय वर्ष 2324 में कैलेंडर गाइडलाइन के अनुसार संपत्ति कर की दरों का निर्धारण करने का फैसला
  • आउटसोर्स द्वारा सुरक्षा गार्डों के लिए प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी

Gwalior अब किसी भी धार्मिक स्थान पर कोई टैक्स नहीं

ग्वालियर। नगर निगम की एमआईसी की मीटिंग में लिए गए इन दोनों फैसलों का प्रस्ताव अब नगर निगम परिषद की बैठक में भेजा जाएगा. वहां से स्वीकृति मिलने के बाद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. बैठक में महापौर शोभा सतीश सिकरवार के साथ ही नगर निगम कमिश्नर किशोर कन्याल सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे. शहर वासियों को न्यूनतम 300 के स्थान पर ₹150 गार्बेज शुल्क देना होगा.

गार्बेज टैक्स पर हो रहा ता विरोध : दरअसल, ग्वालियर नगर निगम ने अपनी आय बढ़ाने के लिए शहरवासियों से वसूले जाने वाले संपत्ति कर में नगर निगम ने गार्बेज शुल्क जोड़ दिया था, जिसका चेंबर ऑफ कॉमर्स से लेकर आम आदमी विरोध कर रहे थे. साथ ही मंत्रियों और अधिकारियों को पत्र लिखे गए थे. शहरवासियों को गार्बेज के अलग-अलग स्लैब होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. आम लोग संपत्ति कर जमा करने पहुंच रहे हैं तो अधिकारी संपत्ति कर के साथ गार्बेज शुल्क भी बता रहे हैं. ऐसे में इसका विरोध हो रहा था. लोगों के विरोध को देखते हुए इसमें कमी करने का फैसला लिया गया.

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  • जियो साइंस म्यूजियम में वयस्क का टिकट ₹25 एवं स्टूडेंट का टिकट ₹10 करने के लिए प्रस्ताव मंजूर
  • चंबल नदी और कोर्ट वाले डैम से कुल 150 एमएलडी कच्चा पानी ग्वालियर तक लाने के लिए 376 करोड़ की डीपीआर मंजूर
  • वित्तीय वर्ष 2324 में कैलेंडर गाइडलाइन के अनुसार संपत्ति कर की दरों का निर्धारण करने का फैसला
  • आउटसोर्स द्वारा सुरक्षा गार्डों के लिए प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी
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