ग्वालियर। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पाया कि इन अस्पतालों में बायो मेडिकल वेस्ट इंसीनरेटर के माध्यम से डिस्पोज नहीं किया जा रहा. इसको लेकर कई बार इन अस्पतालों को हिदायत दी गई. लेकिन अस्पतालों ने इन नोटिस को गंभारता से नहीं लिया. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी आरआर सिंगर ने ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत करते हुए बताया है कि ग्वालियर के 32, दतिया के 6, भिंड के 4, मुरैना का एक अस्पताल को बंद करने की निर्देश दिए हैं. MP Pollution Control Board action
इन अस्पतालों को बंद करने के निर्देश : वहीं, ग्वालियर के 13 अस्पताल, मुरैना के 6 और भिंड के चार और दतिया जिले के 5 अस्पतालो के पंजीयन निरस्त किए गए हैं. जिन अस्पतालों को बंद करने के लिए निर्देश दिए गए हैं. ये हैं श्री मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ प्लस, शिवाय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सोफिया, वेदांता, केएमजे अंश, लाइफलाइन, कान्हा एन आईएमएस हॉस्पिटल, पीतांबरा माता नर्सिंग होम, कल्याणी, सहयोग आदि अक्षिता, अंबिका, इंडस हॉस्पिटल, आराध्या, अवध माधव, न्यू ग्लोबल, रविंद्र मेमोरियल, तरुषी हॉस्पिटल, एलिस मेमोरियल, नारायण, इंद्रप्रस्था हॉस्पिटल, न्यू ग्लोबल, स्वामी शांति प्रकाश चिकित्सालय, रियान हॉस्पिटल, मां केला देवी हॉस्पिटल, पल्स हॉस्पिटल और केएम हॉस्पिटल. MP Pollution Control Board action
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इन हॉस्पिटल के पंजीयन निरस्त : मानसरोवर केयर हॉस्पिटल, श्री श्रद्धा हॉस्पिटल, आशा देवी मेमोरियल, सरासर, नेचर, वंदे मातरम, रामराजा हॉस्पिटल, स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल ,वेदांत हॉस्पिटल, एडीस नर्सिंग होम, सिटी हॉस्पिटल और श्री राम हॉस्पिटल के पंजीयन निरस्त किए गए हैं. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी आरआर सेंगर ने बताया है कि ये सभी हॉस्पिटल बायोमेडिकल बेस्ट इंसीनरेटर के माध्यम से निष्पादित नहीं कर रहे थे. ऐसे अस्पतालों को पहले भी कई बार नोटिस दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद यह सभी अस्पताल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे. इसलिए इन सभी अस्पतालों की जांच करने के बाद इन पर कार्रवाई की गई है. MP Pollution Control Board action