ग्वालियर। ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में दोबारा आईजी के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने और 10 दिन में नाबालिग को खोजकर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं. इससे पहले नाबालिग के पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर एसपी को इसी तरह के निर्देश दिए थे, लेकिन वह नाबालिग को कोर्ट में पेश नहीं कर सके.
गौरतलब है कि शहर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में रहने वाली 14 साल की नाबालिग 18 अक्टूबर 2019 को अपने घर से पढ़ने के लिए निकली थी. लेकिन बाद में उसका कुछ पता नहीं चला. जिसके बाद जानकारी मिली कि मोहल्ले में रहने वाला अमित जाटव भी गायब है. घरवालों ने अमित पर लड़की को अगवा करने का आरोप लगाया है. पुलिस अब तक ना तो लड़की को ढूंढ सकी है ना ही अमित जाटव का कुछ पता चला है.
इससे पहले लड़की के पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नवंबर में एक एसआईटी का गठन एसपी के नेतृत्व में हुआ था, जो समय-समय पर अपनी रिपोर्ट पेश करती रही. लेकिन नाबालिग को ढूंढ़कर कोर्ट में पेश नहीं कर सकी. कोर्ट ने पुलिस की औपचारिकता पूर्ण कार्रवाई पर सवाल उठाए थे. अब कोर्ट ने 10 दिन के भीतर आईजी के नेतृत्व में नाबालिग को ढूंढने का टास्क दिया है. साथ ही एसआईटी की मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए हैं.