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Gwalior High Court: नर्सिंग कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक - सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया

हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नर्सिंग कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगा दी है. ऑल इंडिया नर्सिंग इंस्टिट्यूट एसोसिएशन ने इस मामले में जनहित याचिका लगाई थी.

Gwalior High Court
नर्सिंग कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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Published : Jul 12, 2023, 7:45 PM IST

नर्सिंग कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने प्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए हाल ही में आयोजित हुई प्रवेश परीक्षा के परिणामों पर बुधवार को रोक लगा दी. यह प्रवेश परीक्षा 7 जुलाई से 9 जुलाई के बीच हुई थी. खास बात यह है कि यह प्रवेश परीक्षा पिछले सत्र यानी 2022-23 के लिए आयोजित कराई गई थी. जबकि यह सत्र पहले ही खत्म हो चुका है. इस मामले में ऑल इंडिया नर्सिंग इंस्टिट्यूट एसोसिएशन द्वारा जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी.

याचिका में ये तर्क दिए : इस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि सत्र 2022-23 के लिए कट ऑफ डेट पूर्व में 31 अक्टूबर 2022 थी. जिसे बाद में बढ़ाकर 31 जनवरी 2023 किया गया था. विभिन्न नर्सिंग कोर्स के लिए शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए यह परीक्षा आयोजित कराई गई थी. फरवरी में इस प्रवेश परीक्षा के आवेदन बुलाए गए थे. हाई कोर्ट ने पूछा कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियम क्या सरकार पर लागू नहीं है, जो उसने अब जुलाई महीने में परीक्षा कराई है.

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सरकार ने जवाब नहीं दिया : कोर्ट ने यह भी पूछा कि सरकार को क्या मनमानी की छूट है. इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी से जवाब मांगा गया था. कोर्ट में यह भी सफाई दी गई थी कि नर्सिंग प्रवेश परीक्षा को साल 2023- 24 के लिए मान्य कर लिया जाएगा. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा कोई नियम है तो वह कोर्ट को बताएं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद न्यायालय ने इस मामले में हाल ही में आयोजित हुई प्रवेश परीक्षा के परिणामों पर रोक लगा दी. ये जानकारी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जीतेंद्र शर्मा ने दी.

नर्सिंग कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने प्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए हाल ही में आयोजित हुई प्रवेश परीक्षा के परिणामों पर बुधवार को रोक लगा दी. यह प्रवेश परीक्षा 7 जुलाई से 9 जुलाई के बीच हुई थी. खास बात यह है कि यह प्रवेश परीक्षा पिछले सत्र यानी 2022-23 के लिए आयोजित कराई गई थी. जबकि यह सत्र पहले ही खत्म हो चुका है. इस मामले में ऑल इंडिया नर्सिंग इंस्टिट्यूट एसोसिएशन द्वारा जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी.

याचिका में ये तर्क दिए : इस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि सत्र 2022-23 के लिए कट ऑफ डेट पूर्व में 31 अक्टूबर 2022 थी. जिसे बाद में बढ़ाकर 31 जनवरी 2023 किया गया था. विभिन्न नर्सिंग कोर्स के लिए शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए यह परीक्षा आयोजित कराई गई थी. फरवरी में इस प्रवेश परीक्षा के आवेदन बुलाए गए थे. हाई कोर्ट ने पूछा कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियम क्या सरकार पर लागू नहीं है, जो उसने अब जुलाई महीने में परीक्षा कराई है.

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सरकार ने जवाब नहीं दिया : कोर्ट ने यह भी पूछा कि सरकार को क्या मनमानी की छूट है. इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी से जवाब मांगा गया था. कोर्ट में यह भी सफाई दी गई थी कि नर्सिंग प्रवेश परीक्षा को साल 2023- 24 के लिए मान्य कर लिया जाएगा. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा कोई नियम है तो वह कोर्ट को बताएं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद न्यायालय ने इस मामले में हाल ही में आयोजित हुई प्रवेश परीक्षा के परिणामों पर रोक लगा दी. ये जानकारी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जीतेंद्र शर्मा ने दी.

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