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शासन पर लगी कॉस्ट को याचिकाकर्ता से मांगने पर जांच के आदेश जारी, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

ग्वालियर की हाईकोर्ट बेंच ने सरकार पर लगी जुर्माने की राशि याचिकाकर्ता से वसूलने के आरोप में दो कर्मचारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. इसके अलावा दोनों को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी जारी किया गया है.

ग्लालियर हाईकोर्ट ने दो आरोपियों पर जांच के आदेश दिए
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Published : Oct 18, 2019, 9:05 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने महिला पटवारी से शासन पर लगी जुर्माने की राशि वसूलने के आरोप में राजस्व निरीक्षक और डबरा एसडीएम, व स्टेनो की जांच के आदेश दिए हैं. जबकि दोनों को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी जारी किया गया है.

ग्लालियर हाईकोर्ट ने दो आरोपियों पर जांच के आदेश दिए

डबरा में पदस्थ महिला पटवारी सुमित्रा करैया ने 2016 में तहसीलदार की परीक्षा पास की थी, लेकिन पोस्टिंग की सूची से उनका नाम गायब था. जबकि कम नंबर वालों को सूची में स्थान दिया गया था. सुमित्रा ने इस अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

शासन की ओर से जवाब पेश न होने पर हाईकोर्ट ने बीस हजार रुपए की कॉस्ट लगा दी थी. जिसके बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर गणेश राम और एसडीएम के स्टेनो राजेश सैनिक सुमित्रा पर जुर्माने की राशि कोर्ट में जमा करने पर दबाव बनाने लगे.

जिससे परेशान महिला पटवारी सुमित्रा करैया ने शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को बताया कि उससे उक्त जुर्माने की राशि वसूलने की कोशिश की जा रही है. हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया कि दोनों कर्मचारियों पर लोकायुक्त पुलिस को जांच करने की शुरुआत करने के लिए निर्देशित करें.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने महिला पटवारी से शासन पर लगी जुर्माने की राशि वसूलने के आरोप में राजस्व निरीक्षक और डबरा एसडीएम, व स्टेनो की जांच के आदेश दिए हैं. जबकि दोनों को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी जारी किया गया है.

ग्लालियर हाईकोर्ट ने दो आरोपियों पर जांच के आदेश दिए

डबरा में पदस्थ महिला पटवारी सुमित्रा करैया ने 2016 में तहसीलदार की परीक्षा पास की थी, लेकिन पोस्टिंग की सूची से उनका नाम गायब था. जबकि कम नंबर वालों को सूची में स्थान दिया गया था. सुमित्रा ने इस अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

शासन की ओर से जवाब पेश न होने पर हाईकोर्ट ने बीस हजार रुपए की कॉस्ट लगा दी थी. जिसके बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर गणेश राम और एसडीएम के स्टेनो राजेश सैनिक सुमित्रा पर जुर्माने की राशि कोर्ट में जमा करने पर दबाव बनाने लगे.

जिससे परेशान महिला पटवारी सुमित्रा करैया ने शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को बताया कि उससे उक्त जुर्माने की राशि वसूलने की कोशिश की जा रही है. हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया कि दोनों कर्मचारियों पर लोकायुक्त पुलिस को जांच करने की शुरुआत करने के लिए निर्देशित करें.

Intro:ग्वालियर
हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक याचिकाकर्ता महिला पटवारी से गलत तरीके से शासन पर अधिरोपित जुर्माने की राशि को मांगने के वाले राजस्व निरीक्षक और डबरा एसडीएम स्टेनो के खिलाफ प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को लोकायुक्त पुलिस में मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यह पहला मौका है कि जब याचिकाकर्ता से ही शासन पर लगी जुर्माने की राशि को वसूलने की कोशिश की गई है ।


Body:दरअसल डबरा में पदस्थ महिला पटवारी सुमित्रा करैया ने तहसीलदार बनने के लिए परीक्षा 2011 में दी थी जिसमें वह पास भी हो गई थी लेकिन जब 2016 में मेरिट लिस्ट और पोस्टिंग की सूची निकली तो उसका नाम गायब था। जबकि कम नंबर वालों को सूची में स्थान दिया गया था इस अनियमितता के खिलाफ सुमित्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।


Conclusion:लेकिन शासन की ओर से हाईकोर्ट में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। तब हाईकोर्ट ने उस पर 20000 रुपए की कॉस्ट लगा दी लेकिन इससे महिला पटवारी सुमित्रा की परेशानी बढ़ गई । रेवेन्यू इंस्पेक्टर गणेश राम और एसडीएम के स्टेनो राजेश सैनिक उसे परेशान करने लगे और जुर्माने की राशि कोर्ट में जमा करने पर दबाव बनाने लगे। महिला इससे परेशान होकर कोर्ट गई और उसने शपथ पत्र पर कोर्ट को बताया कि किस तरह से उसे परेशान किया जा रहा है और जुर्माने की राशि वसूलने की कोशिश की जा रही है। इसे हाईकोर्ट ने गंभीर माना और प्रिंसिपल रजिस्टर को निर्देशित किया कि इन दोनों कर्मचारियों के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस को जांच करने की शुरुआत करने के लिए निर्देशित करें और इन दोनों को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी दिया गया है। अब 15 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी।
बाइट पालेंद्र दांगी... याचिकाकर्ता महिला पटवारी के अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
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