ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बांग्लादेश की उन 6 महिलाओं को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, जिन्हें श्योपुर पुलिस ने कोरोना काल में अवैध रूप से धार्मिक गतिविधियां चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. इन महिलाओं के साथ तीन पुरुष सहयोगियों की 28 अप्रैल को गिरफ्तारी हुई थी. मामले में श्योपुर पुलिस ने 6 महिलाओं सहित नौ लोगों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट,अवैध रूप से धार्मिक गतिविधियां चलाने और धारा 188 के तहत मामले दर्ज किए थे.
हाईकोर्ट ने इन आरोपियों की जमानत अर्जी 21 मई को खारिज कर दी थी. कोर्ट का कहना था कि पहले आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की जाए, उसके बाद ही जमानत याचिका पर विचार होगा. 27 मई को सभी आरोपियों के खिलाफ जमानत आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट में छह महिलाओं की कोरोना रिपोर्ट पेश की गई. जो नेगेटिव थी. इस रिपोर्ट से पुष्टि हो गई थी कि महिलाओं में कोरोना संक्रमण नहीं है. जिसके बाद इन्हें सशर्त जमानत दे दी गई.
हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोपी पुलिस को जांच में पूरा सहयोग करेंगे. अपने पासपोर्ट और वीजा पुलिस को सरेंडर कर देंगे.बिना अदालत की इजाजत के देश छोड़कर नहीं जाएंगे. इन शर्तों के साथ छह महिलाओं को फिलहाल जमानत दे दी गई है, जबकि तीन पुरुषों की कोरोना रिपोर्ट फिलहाल नहीं आई है. जिससे इन्हें जमानत नहीं मिल पाई है.