ग्वालियर। जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष पॉक्सो एक्ट अदालत ने स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को बीस साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है. दोषी शिक्षक पर लगभग 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. कोर्ट ने शिक्षक के इस कृत्य को अक्षम्य माना है और इसे गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को भी कलंकित करने वाला बताया है.
जानिए क्या है पूरा मामला: आरोपी स्पोर्ट टीचर हिमांशु पटेल के खिलाफ अक्टूबर 2019 में छात्रा की मां ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि 5 अक्टूबर 2019 को जब छात्रा कोचिंग जा रही थी, तभी रास्ते में उसे शिवपुरी लिंक रोड पर स्थित स्कूल का स्पोर्ट टीचर हिमांशु पटेल मिला. जिसने छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने साथ कर लिया और उसे घुमाने फिराने के बाद अपने घर ले गया. जहां उसने छात्रा के साथ न सिर्फ अवैध संबंध स्थापित किए बल्कि उसे जबरन सिगरेट भी पिलाई.
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आरोपी को 20 साल की सजा: लड़की ने घर आकर अपनी मां को पूरी बात बताई थी. इसके बाद मां-बेटी विश्वविद्यालय थाने पहुंची थी. जहां पुलिस ने मां बेटी की शिकायत पर निजी स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर हिमांशु पटेल के खिलाफ दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में अभियोजन ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए थे. जिसे प्रमाणिक मानते हुए विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट ने स्पोर्ट टीचर हिमांशु पटेल को 20 साल की सजा से दंडित किया है. सजा सुनाए जाने के बाद दोषी शिक्षक को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.