ETV Bharat / state

ग्वालियर कोर्ट ने सुनाई स्मैक तस्कर को 10 साल की सजा, एक लाख रुपए का जुर्माना

ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष अदालत ने 37 लाख रुपए की स्मैक के साथ पकड़े गए तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ में तस्कर के ऊपर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

Gwalior District Court
ग्वालियर जिला कोर्ट
author img

By

Published : May 3, 2023, 4:23 PM IST

ग्वालियर जिला कोर्ट ने स्मैक तस्कर को सजा सुनाई

ग्वालियर। जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष अदालत ने स्मैक तस्कर को 10 साल के सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. करीब सवा साल पहले आरोपी अनीश खान के कब्जे से 37 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई थी.

ये था पूरा मामला: पिछले साल 1 फरवरी को इंदरगंज के सब इंस्पेक्टर को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोटे महादेव मंदिर के पास स्मैक की बड़ी मात्रा के साथ मौजूद है. इस पर इंदरगंज पुलिस ने अनीश खान उर्फ मगर को 370 ग्राम स्मैक के साथ मौके से गिरफ्तार किया था. स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 37 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई थी. उसके खिलाफ एनडीपीएस के तहत इंदरगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की थी.

न्यायालय ने कहा कि यह स्मैक "वाणिज्यिक मात्रा" में आती है. आरोपी का कृत्य बेहद गंभीर किस्म का है जो युवा पीढ़ी में नशे की लत को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है, ऐसे में आरोपी को रहम का अधिकार नहीं है. घटना के बाद से ही आरोपी अनीश खान उर्फ मगर केंद्रीय कारागार में बंद है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

MP High Court से मिलती-जुलती इन खबरों को जरूर पढे़ं...

गुना अपर कलेक्टर न्यायालय में दो मामले पेश: गुना में विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा (5) के तहत हिन्दू लड़की की शादी मुस्लिम लड़के से कर दी गई है. इसके दो मामले पेश किए गए हैं. पहले प्रकरण में युवक और युवती ने आवेदन पेश किया है, जिसमें हिन्दू युवती की उम्र युवक से ज्यादा है. युवती के परिजनों ने बतौर अपनी बेटी का आवेदन विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत पेश किया है.

दूसरे प्रकरण में विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत अपर कलेक्टर न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है. दोनों ही आवेदनों में अपर कलेक्टर संबंधित थाना क्षेत्रों से जानकारी मांगी है. आवेदकों पर किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है या नहीं इसकी स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है. हिंदूवादी संगठन इसे लव जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं. वहीं, सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि "विशेष विवाह अधिनियम" के अंतर्गत कानूनी तौर पर युवक-युवती एक दूसरे से शादी कर रहे हैं. इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए.

ग्वालियर जिला कोर्ट ने स्मैक तस्कर को सजा सुनाई

ग्वालियर। जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष अदालत ने स्मैक तस्कर को 10 साल के सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. करीब सवा साल पहले आरोपी अनीश खान के कब्जे से 37 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई थी.

ये था पूरा मामला: पिछले साल 1 फरवरी को इंदरगंज के सब इंस्पेक्टर को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोटे महादेव मंदिर के पास स्मैक की बड़ी मात्रा के साथ मौजूद है. इस पर इंदरगंज पुलिस ने अनीश खान उर्फ मगर को 370 ग्राम स्मैक के साथ मौके से गिरफ्तार किया था. स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 37 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई थी. उसके खिलाफ एनडीपीएस के तहत इंदरगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की थी.

न्यायालय ने कहा कि यह स्मैक "वाणिज्यिक मात्रा" में आती है. आरोपी का कृत्य बेहद गंभीर किस्म का है जो युवा पीढ़ी में नशे की लत को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है, ऐसे में आरोपी को रहम का अधिकार नहीं है. घटना के बाद से ही आरोपी अनीश खान उर्फ मगर केंद्रीय कारागार में बंद है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

MP High Court से मिलती-जुलती इन खबरों को जरूर पढे़ं...

गुना अपर कलेक्टर न्यायालय में दो मामले पेश: गुना में विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा (5) के तहत हिन्दू लड़की की शादी मुस्लिम लड़के से कर दी गई है. इसके दो मामले पेश किए गए हैं. पहले प्रकरण में युवक और युवती ने आवेदन पेश किया है, जिसमें हिन्दू युवती की उम्र युवक से ज्यादा है. युवती के परिजनों ने बतौर अपनी बेटी का आवेदन विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत पेश किया है.

दूसरे प्रकरण में विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत अपर कलेक्टर न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है. दोनों ही आवेदनों में अपर कलेक्टर संबंधित थाना क्षेत्रों से जानकारी मांगी है. आवेदकों पर किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है या नहीं इसकी स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है. हिंदूवादी संगठन इसे लव जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं. वहीं, सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि "विशेष विवाह अधिनियम" के अंतर्गत कानूनी तौर पर युवक-युवती एक दूसरे से शादी कर रहे हैं. इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.