ग्वालियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को न्यायालय से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है. उनके द्वारा पेश किए गए आवेदन को एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ पन्ना के पवई थाने में दर्ज एफआईआर चुनौती दी थी एवं इसे खारिज करने की मांग कोर्ट से की थी. न्यायालय ने इसके साथ ही उन्हें बुधवार यानी 5 जुलाई को विशेष अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं. इसी दिन उनके खिलाफ आरोप तय होंगे. कांग्रेस नेता पटेरिया की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं.
धारा 227 के आवेदन को किया खारिजः कांग्रेस नेता पटेरिया के धारा 227 के उस आवेदन को एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए अभियोजन के आरोपों को बेबुनियाद बताया था और अपने बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप लगाए थे. कांग्रेस नेता पटेरिया के अधिवक्ता ने उनके खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने का आवेदन दिया था. इस आवेदन पर पूर्व में अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो चुकी थी. इस पर सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट में उनका आवेदन खारिज करते हुए पटेरिया को आदेश दिया है कि वह बुधवार यानी 5 जुलाई को न्यायालय में पेश हों जिससे उनके खिलाफ आरोपों को तय किया जा सके.
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गौरतलब है कि पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र में एक सभा के दौरान राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था. इसे लेकर उनके खिलाफ पवई थाने में भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज किया था. वह काफी लंबे अरसे तक जेल में भी रहे थे, बाद में उन्हें मुख्य पीठ जबलपुर से जमानत मिली थी.