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Gwalior Court Order: SI सहित 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR करने का आदेश - एसपी को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

ग्वालियर जिला न्यायालय ने सब इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज के निर्देश दिए हैं. इन तीनों ने एक दुकानदार को बगैर किसी अपराध के पीटा और उसे पुलिस थाने ले गए. कोर्ट ने एसपी से कार्रवाई के बाद रिपोर्ट भी मांगी है.

Gwalior Court Order
SI सहित 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR करने का आदेश
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Published : Jun 13, 2023, 12:12 PM IST

SI सहित 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR करने का आदेश

ग्वालियर। शहर के जनकगंज थाने में पदस्थ रहे सब इंस्पेक्टर जय किशोर राजोरिया के साथ ही दो प्रधान आरक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एक दुकानदार के साथ मारपीट करने के मामले में दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पुलिस सब इंस्पेक्टर सहित तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. जय किशोर राजोरिया वर्तमान में अशोकनगर जिले में पदस्थ हैं, जबकि दोनों प्रधान आरक्षक जनकगंज थाने में ही तैनात हैं.

दुकानदार को पीटते हुए ले गए थाने : मामले के अनुसार पिछले साल 8 दिसंबर को जब घटना हुई थी, उस समय सब इंस्पेक्टर जनकगंज थाने में ही पदस्थ थे. दरअसल अधिवक्ता एवं व्यवसायी आशीष जैन की दुकान के सामने सब इंस्पेक्टर जय किशोर राजोरिया ने अपनी बाइक खड़ी कर दी थी. जिसका दुकानदार आशीष जैन ने विरोध किया था. दोनों के बीच विवाद होने लगा और नौबत मारपीट तक पहुंच गई. इसके बाद सब इंस्पेक्टर राजोरिया ने अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों नीरज शर्मा और बृजेश सिंह को मौके पर बुला लिया और आशीष जैन को मारते पीटते हुए जनकगंज थाने तक ले गए.

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एसपी को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश : अपने साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर आशीष जैन ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद दुकानदार आशीष जैन ने इस मामले में न्यायालय की शरण ली और वहां निजी इस्तगासा दायर किया. इस पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ अवैध निरोध में रखकर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. अब पुलिस अधीक्षक को 1 जुलाई तक दिशा-निर्देशों का पालन करने के साथ ही कोर्ट में इसकी अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश हैं. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अंकित वशिष्ठ ने ये जानकारी दी.

SI सहित 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR करने का आदेश

ग्वालियर। शहर के जनकगंज थाने में पदस्थ रहे सब इंस्पेक्टर जय किशोर राजोरिया के साथ ही दो प्रधान आरक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एक दुकानदार के साथ मारपीट करने के मामले में दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पुलिस सब इंस्पेक्टर सहित तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. जय किशोर राजोरिया वर्तमान में अशोकनगर जिले में पदस्थ हैं, जबकि दोनों प्रधान आरक्षक जनकगंज थाने में ही तैनात हैं.

दुकानदार को पीटते हुए ले गए थाने : मामले के अनुसार पिछले साल 8 दिसंबर को जब घटना हुई थी, उस समय सब इंस्पेक्टर जनकगंज थाने में ही पदस्थ थे. दरअसल अधिवक्ता एवं व्यवसायी आशीष जैन की दुकान के सामने सब इंस्पेक्टर जय किशोर राजोरिया ने अपनी बाइक खड़ी कर दी थी. जिसका दुकानदार आशीष जैन ने विरोध किया था. दोनों के बीच विवाद होने लगा और नौबत मारपीट तक पहुंच गई. इसके बाद सब इंस्पेक्टर राजोरिया ने अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों नीरज शर्मा और बृजेश सिंह को मौके पर बुला लिया और आशीष जैन को मारते पीटते हुए जनकगंज थाने तक ले गए.

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एसपी को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश : अपने साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर आशीष जैन ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद दुकानदार आशीष जैन ने इस मामले में न्यायालय की शरण ली और वहां निजी इस्तगासा दायर किया. इस पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ अवैध निरोध में रखकर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. अब पुलिस अधीक्षक को 1 जुलाई तक दिशा-निर्देशों का पालन करने के साथ ही कोर्ट में इसकी अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश हैं. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अंकित वशिष्ठ ने ये जानकारी दी.

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