ग्वालियर। जिला एवं सत्र न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट ने भिंड के भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. उनके खिलाफ भिंड के देहात थाने में एक दलित व्यक्ति बाबूराम जामौर को अवैध निरोध में रखकर मारपीट करने और उसका जातिगत अपमान करने का मुकदमा दर्ज है. इसमें गोहद के वर्तमान में कांग्रेस विधायक केशव देसाई सहित चार लोग आरोपी बनाए गए थे. इसमें रामलखन नामक व्यक्ति की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है.
बाबूराम जामौर को बीच बाजार किया अगवा: यह मामला 2015 का है, जब भिंड में जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव का समय था. उस समय बाबूराम जामौर भी सदस्य के रूप में वार्ड छह जवासा से अपना नामांकन दाखिल करना चाह रहे थे. यहीं से भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह की पत्नी मिथलेश कुशवाह अपना नामांकन दाखिल करने की तैयारी में थी. भिंड विधायक नरेंद्र कुशवाह गोहद विधायक केशव देसाई और उनके समर्थकों ने बाबूराम जामौर को बीच बाजार से अगवा कर लिया और जंगल में ले जाकर उनके साथ जमकर मारपीट की गई और उनका जातिगत अपमान भी किया गया.
कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट किया जारी: इस मामले में भिंड देहात पुलिस ने भिंड विधायक नरेंद्र कुशवाह गोहद के कांग्रेस विधायक केशव देसाई सहित दो अन्य लोगों के खिलाफ दलित उत्पीड़न अवैध निरोध में रखने और धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. एमपी एमएलए कोर्ट में यह मामला लंबे अरसे से विचाराधीन है. न्यायालय ने पूर्व में भी आरोपियों को अपने बयान दर्ज करने के लिए निर्देशित किया था. न्यायालय के आदेश पर गोहद के कांग्रेस विधायक केशव देसाई बुधवार को न्यायालय में पेश हुए लेकिन नरेंद्र सिंह कुशवाह कोर्ट के निर्देश के बावजूद दूसरी बार पेश नहीं हुए. तब उनके खिलाफ विशेष न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
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उन्हें 8 जनवरी को उपस्थित होने को कहा गया है. इसके लिए भिंड और ग्वालियर के पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देशित किया गया है. वहीं विधायक नरेंद्र कुशवाह की जमानत देने वाले के खिलाफ भी अलग से एक मामला दर्ज किया गया है.