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दिग्विजय सिंह से कोर्ट ने मांगा जवाब, बीजेपी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का लगाया था आरोप - Spying for pakistan

ग्वालियर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील दंडोतिया ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी कर 17 मार्च तक जवाब पेश करने के लिए कहा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने 31 अगस्त 2019 को भाजपा कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था.

Digvijay Singh
दिग्विजय सिंह
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Published : Feb 5, 2020, 6:58 PM IST

ग्वालियर। मानहानि के मामले में ग्वालियर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील दंडोतिया ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी किया है. इसके लिए 17 मार्च तक जवाब पेश करने के लिए कहा गया है. याचिकाकर्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने बताया कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री ने 31 अगस्त 2019 को भिंड में बातचीत के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था.

दिग्विजय सिंह से ग्वालियर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मांगा जवाब

इस बयान से पार्टी के कार्यकर्ताओं की समाज में मानहानि हुई थी. इस मामले को लेकर उन्होंने परिवार वाद दायर किया. जिसके चलते न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पूर्व सीएम ने भाजपा और आरएसएस पर आरोप लगाए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं.

इसके बाद इस आदेश को चुनौती दी गई. याचिकाकर्ता अवधेश सिंह भदोरिया के द्वारा परिवारवाद पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिग्विजय सिंह के निवास स्थान पर नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि क्यों ना आप के विरुद्ध मामला दर्ज किया जाए.

ग्वालियर। मानहानि के मामले में ग्वालियर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील दंडोतिया ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी किया है. इसके लिए 17 मार्च तक जवाब पेश करने के लिए कहा गया है. याचिकाकर्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने बताया कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री ने 31 अगस्त 2019 को भिंड में बातचीत के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था.

दिग्विजय सिंह से ग्वालियर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मांगा जवाब

इस बयान से पार्टी के कार्यकर्ताओं की समाज में मानहानि हुई थी. इस मामले को लेकर उन्होंने परिवार वाद दायर किया. जिसके चलते न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पूर्व सीएम ने भाजपा और आरएसएस पर आरोप लगाए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं.

इसके बाद इस आदेश को चुनौती दी गई. याचिकाकर्ता अवधेश सिंह भदोरिया के द्वारा परिवारवाद पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिग्विजय सिंह के निवास स्थान पर नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि क्यों ना आप के विरुद्ध मामला दर्ज किया जाए.

Intro:ग्वालियर- मानहानि के मामले में ग्वालियर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील दंडोतिया ने पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी किया है और 17 मार्च तक जवाब पेश करने के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने बताया कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री ने 31 अगस्त 2019 को भिंड में बातचीत के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था।


Body:इस बयान से पार्टी के कार्यकर्ताओं की समाज में मानहानि हुई थी इस मामले को लेकर उन्होंने परिवार वाद दायर किया। जिसके चलते न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा और आरएसएस पर आरोप लगाए हैं। किंतु ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं।इसके बाद इस आदेश को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता अवधेश सिंह भदोरिया के द्वारा परिवारवाद पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिग्विजय सिंह के निवास स्थान पर नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि क्यों ना आप के विरुद्ध मामला दर्ज किया जाए।


Conclusion:बाइट - अवधेश सिंह भदोरिया, याचिकाकर्ता
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