ग्वालियर। देश में पहली बार मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है, आरटीआई एक्टिविस्ट व सामाजिक कार्यकर्ता गौरव पांडे ने जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथिन बैन किया जाना चाहिए. जिसके बाद कोर्ट ने प्रदेश सरकार को प्लास्टिक बैन करने का आदेश दिया है.
2018 में सामाजिक कार्यकर्ता गौरव पांडे ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि मध्यप्रदेश शासन ने पॉलीथीन बैन का नॉटिफेशन जारी करने के बाद उस पर ध्यान नहीं दिया, सुनवाई के दौरान वकीलों ने कोर्ट को पालीथीन बैन के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन की दलील भी दी. वकील अवधेश सिंह भदौरिया ने बताया कि हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं.
इससे पहले ईटीवी भारत ने एक महीने से अधिक समय तक सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथिन के खिलाफ अभियान चलाया था, साथ ही इसके विकल्पों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया था, मध्यप्रदेश में कई जगह बैग बैंक खोले गए हैं और लोगों को पॉलीथिन का उपयोग नहीं करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है.