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जमानत के लिए हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने आरोपियों के सामने रखी ये अनोखी शर्त

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 10 साल के बालक के अपहरण के मामले में जेल में बंद आरोपियों को पचास पौधे लगाकर अपने-अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग करने की शर्त पर जमानत दी.

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Published : Jul 29, 2019, 8:24 AM IST

आरोपयियों को अनोखी शर्त पर मिली बेल

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने गुना जिले के चाचौड़ा इलाके में 10 साल के छात्र के अपहरण के मामले में जेल में बंद तीन आरोपियों को अनोखी शर्त के साथ जमानत दी है. आरोपियों ने 10 साल के स्कूली छात्र का 19 जून 2018 को अपहरण किया था और हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में अपनी जमानत याचिका लगाई थी.

आरोपयियों को अनोखी शर्त पर मिली बेल


हाईकोर्ट ने आरोपियों को 7 लाख रुपये का मुचलका भरने की शर्त पर जमानत तो दी, लेकिन एक शर्त ये भी लगा दी कि अपने-अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग करानी होगी. साथ ही पचास पौधे लगाकर उनकी नियमित देखभाल करनी होगी. इतना ही नहीं स्वच्छ भारत अभियान के कार्यक्रमों में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लेना होगा. इसके अलावा संबंधित थाने चाचौड़ा में रोजाना अपनी हाजिरी भी लगानी होगी.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने गुना जिले के चाचौड़ा इलाके में 10 साल के छात्र के अपहरण के मामले में जेल में बंद तीन आरोपियों को अनोखी शर्त के साथ जमानत दी है. आरोपियों ने 10 साल के स्कूली छात्र का 19 जून 2018 को अपहरण किया था और हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में अपनी जमानत याचिका लगाई थी.

आरोपयियों को अनोखी शर्त पर मिली बेल


हाईकोर्ट ने आरोपियों को 7 लाख रुपये का मुचलका भरने की शर्त पर जमानत तो दी, लेकिन एक शर्त ये भी लगा दी कि अपने-अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग करानी होगी. साथ ही पचास पौधे लगाकर उनकी नियमित देखभाल करनी होगी. इतना ही नहीं स्वच्छ भारत अभियान के कार्यक्रमों में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लेना होगा. इसके अलावा संबंधित थाने चाचौड़ा में रोजाना अपनी हाजिरी भी लगानी होगी.

Intro:ग्वालियर
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने गुना जिले के चाचौड़ा इलाके में 10 साल के बालक के अपहरण के मामले में जेल में बंद तीन आरोपियों को अनोखी शर्त के साथ जमानत दी है। जमानत के कड़े प्रावधानों के तहत दी गई बेल के पीछे कोर्ट का मकसद है कि भविष्य में अपराधी मासूम बालकों के प्रति अपराध करने में सौ बार सोचें।


Body:दरअसल गुना जिले के चाचौड़ा क्षेत्र में 10 साल के स्कूली छात्र का भानु प्रताप उर्फ को शुभम सिंह, शीतल राजपूत और सुखदीप सिंह ने अपहरण कर लिया था। जिसे 19 जून 2018 को बालक के परिजनों से सात लाख रुपए की राशि वसूलने के बाद छोड़ा गया। चाचौड़ा पुलिस ने इस मामले में तीनों ही आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया तीनों ही आरोपियों ने अपनी जमानत के लिए गुना सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई थी जहां से उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। तब आरोपियों ने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में अपना जमानत आवेदन लगाया हाईकोर्ट ने आरोपी भानु प्रताप उर्फ शुभम सिंह को इस शर्त के साथ जमानत दी है कि वह बच्चे के परिजनों से वसूली गई राशि यानी 7 लाख रुपए की जमानत और इतना ही राशि का मुचलका भरने के बाद जमानत लेने का पात्र होगा।


Conclusion:कोर्ट ने आरोपियों के सामने यह भी शर्त रखी है कि उन्हें अपने अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग करानी होगी ।पचास पचास पेड़ों का पौधरोपण करना होगा और उनकी नियमित देखभाल करनी होगी इसी तरह स्वच्छ भारत अभियान के कार्यक्रमों में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लेना होगा। इसके अलावा संबंधित थाने चाचौड़ा में रोजाना अपनी हाजिरी भी लगानी होगी। यह पहला मौका है जब कोर्ट ने जमानत के इतने कड़े प्रावधानों का शर्त के रूप में उल्लेख किया है ।इसके पीछे मकसद यही है कि आरोपी अपराध करने से पहले खासकर बच्चों के प्रति अपराध कार्य करने से पहले सौ बार सोचेंगे।
बाइट बीके शर्मा... आरोपियों के अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
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