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पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं है जिला प्रशासन की नियमों की जानकारी

शादी समारोह में हर्ष फायर के साथ ही वैवाहिक कार्यक्रम में बंदूक लेकर शामिल होने पर भी पाबंदी है. लेकिन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इस आदेश की जानकारी नहीं है.

प्रशासन के इस आदेश की अधूरी जानकारी
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Published : Nov 26, 2019, 4:27 AM IST

ग्वालियर। जिला प्रशासन ने शादी समारोह में हर्ष फायर पूर्णतः प्रतिबंधित किया हुआ है. प्रशासन के इस आदेश मैरिज गार्डन आदि ऐसे स्थानों पर विशेष रूप से फॉलो किया गया है. लेकिन हैरानी की बात है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इस आदेश की आधी-अधूरी जानकारी है. उनका कहना है कि हर्ष फायरिंग प्रतिबंधित है लेकिन बंदूक लेकर किसी वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने पर पाबंदी नहीं है.

इतना ही नहीं पिछले दिनों प्रशासन ने ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए मैरिज गार्डन में सीसीटीव्ही लगाने के निर्देश भी जारी किए थे जिसके बाद अधिकाशं गार्डन सीसीटीव्ही से लैस कर दिए गए. वहीं पुलिस जिला प्रशासन के निर्देशों को अमल कराने का लगातार प्रयास कर रही है. पिछले दिनों एक मैरिज गार्डन से पुलिस ने खाना खाते हुए दो युवकों को पिस्टल के साथ धर दबोचा था. बताया जा रहा था किसी जागरूक नागरिक की सूचना पर बहोड़ापुर पुलिस ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया था.

ग्वालियर। जिला प्रशासन ने शादी समारोह में हर्ष फायर पूर्णतः प्रतिबंधित किया हुआ है. प्रशासन के इस आदेश मैरिज गार्डन आदि ऐसे स्थानों पर विशेष रूप से फॉलो किया गया है. लेकिन हैरानी की बात है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इस आदेश की आधी-अधूरी जानकारी है. उनका कहना है कि हर्ष फायरिंग प्रतिबंधित है लेकिन बंदूक लेकर किसी वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने पर पाबंदी नहीं है.

इतना ही नहीं पिछले दिनों प्रशासन ने ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए मैरिज गार्डन में सीसीटीव्ही लगाने के निर्देश भी जारी किए थे जिसके बाद अधिकाशं गार्डन सीसीटीव्ही से लैस कर दिए गए. वहीं पुलिस जिला प्रशासन के निर्देशों को अमल कराने का लगातार प्रयास कर रही है. पिछले दिनों एक मैरिज गार्डन से पुलिस ने खाना खाते हुए दो युवकों को पिस्टल के साथ धर दबोचा था. बताया जा रहा था किसी जागरूक नागरिक की सूचना पर बहोड़ापुर पुलिस ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया था.

Intro:एंकर- ग्वालियर में हर्ष फायरिंग न सिर्फ प्रतिबंधित है बल्कि हथियार लेकर ऐसे आयोजनों में शामिल होने पर भी पाबंदी है। बाबजूद इसके पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है। जबकि सामाजिक संगठन और विधि के जानकार इसकी रोकथाम को लेकर प्रयासरत हैं और प्रशासन के इस कदम को सराहनीय बताते हैं।
Body:वीओ 1- आपको बता दें कि ग्वालियर जिला प्रशासन ने शादी समारोह में हर्ष फायर पूर्णतः प्रतिबंधित किया हुआ है। प्रशासन के इस आदेश का उल्लेख मैरिज गार्डन आदि ऐसे स्थानों पर विशेष रूप से किया गया है जहां शादी-समारोह जैसे आयोजन किये जाते हैं। इतना ही नहीं पिछले दिनों प्रशासन ने ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए मैरिज गार्डन में सीसीटीव्ही लगाने के निर्देश भी जारी किए थे इसके बाद अधिकाशं गार्डन सीसीटीव्ही से लैस कर दिए गए। सामाजिक संगठन और विधि के जानकार प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हैं और इस समाजिक स्तर पर अमल किये जाने की बात करते हैं।


वीओ 2- वहीं पुलिस जिला प्रशासन के निर्देशों को अमल कराने का लगातार प्रयास कर रही है। पिछले दिनों एक मैरिज गार्डन से पुलिस ने खाना खाते हुए दो युवकों को पिस्टल के साथ धर दबोचा था। बताया जा रहा था किसी जागरूक नागरिक की सूचना पर बहोड़ापुर पुलिस ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया था। अगर बात करें पुलिस अधिकारियों की तो हैरानी की बात है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इस आदेश की आधी-अधूरी जानकारी है। उनकी कहना है हर्ष फायरिंग प्रतिबंधित है लेकिन बन्दूक लेकर किसी वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने पर पाबंदी नहीं है।


Conclusion:वीओ 3- सर्वविदित है ग्वालियर-चंबल अंचल में लोगों को बन्दूक रखने का शौक है। जो सरकारी आंकड़ों से साबित होता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पुलिस के अधिकारियों को प्रशासन के इस आदेश की अधूरी जानकारी है तो भला किस कदर इस पर अमल करा सकेगा।

बाइट-1सुरेंद्र सिंह गौर, (एडिशनल एसपी)

बाईट-2 विजय कुमार यागिक, (समाजसेवी)

बाईट-3 धर्मेंद्र सिंह कुशवाह, (एडवोकेट)
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