ग्वालियर। याचिका में कहा गया है कि महापौर की तरह नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव भी प्रत्यक्ष होना चाहिए. यानी कि सीधे जनता के मतों द्वारा अध्यक्ष चुना जाए. उनके द्वारा यह भी बताया गया कि नगरपालिका अधिनियम 1993 की धारा 34 में संशोधन किए बिना चुनाव कराए जा रहे हैं. धारा 34 के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए कोई भी मतदाता जिसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो वह चुनाव लड़ सकता है.
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सरकार डरती क्यों है : ऐसे में उसका पार्षद होना भी जरूरी नहीं है, ऐसी स्थिति में खरीद-फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा. याचिकाकर्ता का कहना है कि यह आम मतदाता का अधिकारों का हनन है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि या तो महापौर के चुनाव भी अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो या फिर सभी प्रत्यक्ष प्रणाली से हो, इसके साथ ही सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि सरकार प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने से डर रही है.
(Petition filed in High Court for direct Election)