ग्वालियर। शहर में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या अपराधिक मामलों में सम्मिलित होने वाले आरोपियों के खिलाफ परिवहन विभाग ने एक नया आदेश जारी किया हैं, जिसमें अपराधियों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे. इसके अलावा लाइसेंस बनवाने वाले धारकों के अपराधिक रिकॉर्ड चेक किए जायेंगे.
दरअसल, मध्य प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया हैं, जिसमें महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या अश्लील हरकत करने वाले अपराधियों के लाइसेंस निरस्त किए जायेंगे. वहीं नए लाइसेंस बनवाने वाले धारकों का परिवहन विभाग अपराधिक रिकॉर्ड चेक करेगा. अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किए गए धारक का कोई अपराधिक मामला पाया जाता है, तो उसके द्वारा किया गया आवेदन परिवहन विभाग तुरंत कैंसिल कर देगा.
सावधान! आपराधिक रिकॉर्ड वालों का नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस
परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिए जायेंगे. इसके अलावा लाइसेंस बनवाने वाले धारकों के आपराधिक रिकॉर्ड चेक किए जायेंगे.
ग्वालियर। शहर में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या अपराधिक मामलों में सम्मिलित होने वाले आरोपियों के खिलाफ परिवहन विभाग ने एक नया आदेश जारी किया हैं, जिसमें अपराधियों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे. इसके अलावा लाइसेंस बनवाने वाले धारकों के अपराधिक रिकॉर्ड चेक किए जायेंगे.
दरअसल, मध्य प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया हैं, जिसमें महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या अश्लील हरकत करने वाले अपराधियों के लाइसेंस निरस्त किए जायेंगे. वहीं नए लाइसेंस बनवाने वाले धारकों का परिवहन विभाग अपराधिक रिकॉर्ड चेक करेगा. अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किए गए धारक का कोई अपराधिक मामला पाया जाता है, तो उसके द्वारा किया गया आवेदन परिवहन विभाग तुरंत कैंसिल कर देगा.