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जिला प्रशासन ने शादी समारोह के लिए दी राहत, वर वधु पक्ष के चार-चार लोग हो सकेंगे शामिल

ग्वालियर जिला प्रशासन ने शादी वालों को थोड़ी राहत दे दी है. जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा है कि, शादी समारोह में वर वधु पक्ष से सिर्फ चार- चार लोग शामिल हो सकते हैं.

District administration gave relief for wedding ceremony
शादी समारोह के लिए जिला प्रशासन ने दी राहत
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Published : Apr 25, 2020, 6:05 PM IST

Updated : Apr 25, 2020, 11:43 PM IST

ग्वालियर। लॉकडाउन के बीच ग्वालियर जिला प्रशासन ने शादी समारोह के आयोजन करने वाले को थोड़ी राहत दे दी है. जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान शादी समारोह के लिए सभी धर्मों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश के अनुसार लोग शादी समारोह का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन शादी समारोह में वर- वधु पक्ष से सिर्फ चार- चार लोग ही शामिल हो सकते हैं,

शादी समारोह के लिए जिला प्रशासन ने दी राहत
Order issued
आदेश जारी

वहीं आदेश में कहा गया है कि, जिन लोगों को जिले से बाहर जाकर शादी करनी है, वे एक वाहन के साथ ड्राइवर सहित दो अन्य व्यक्ति ले जा सकते हैं, लेकिन शादी के वक्त दोनों पक्षों को सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य रहेगा. अगर किसी भी तरह की चूक होती है, तो उसमें दोनों पक्षों को दोषी ठहराया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी.

ग्वालियर। लॉकडाउन के बीच ग्वालियर जिला प्रशासन ने शादी समारोह के आयोजन करने वाले को थोड़ी राहत दे दी है. जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान शादी समारोह के लिए सभी धर्मों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश के अनुसार लोग शादी समारोह का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन शादी समारोह में वर- वधु पक्ष से सिर्फ चार- चार लोग ही शामिल हो सकते हैं,

शादी समारोह के लिए जिला प्रशासन ने दी राहत
Order issued
आदेश जारी

वहीं आदेश में कहा गया है कि, जिन लोगों को जिले से बाहर जाकर शादी करनी है, वे एक वाहन के साथ ड्राइवर सहित दो अन्य व्यक्ति ले जा सकते हैं, लेकिन शादी के वक्त दोनों पक्षों को सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य रहेगा. अगर किसी भी तरह की चूक होती है, तो उसमें दोनों पक्षों को दोषी ठहराया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Apr 25, 2020, 11:43 PM IST
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